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इनकम टैक्स विभाग ने जारी की चेतवानी, पैन कार्ड वाले जान लें ये बात

Income Tax : पैन कार्ड भारत वासियो का एक अहम डॉक्यूमेंट है और इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी जारी की है जिसके तहत लोगों को ₹10000 का फाइन देना पड़ सकता है नीचे जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल

 
इनकम टैक्स विभाग ने जारी की चेतवानी, पैन कार्ड वाले जान लें ये बात 
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Haryana Update : Pan Card एक 10-अंकों का अल्फान्यूमेरिक आईडी है, जिसे Income Tax Vibhag द्वारा जारी किया जाता है। यह आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है, और इसे हर किसी के पास होना जरूरी है। Pan Card एक मुख्य Documents है, जिसके बिना कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेना असंभव है। अगर आपके पास Pan Card है तो आपको इसके संबंधित नियमों और विशेषज्ञता की जानकारी होनी चाहिए।


साथ ही हर Pan Card Holder को पता होना चाहिए कि कौन सी गलतियां उनके लिए भारी पड़ सकती हैं और उन्हें कि कामों को करने से बचना चाहिए। आपके पास भी Pan Card है तो आइए जानते हैं कि किन 4 गलतियों के कारण आपको Income Tax Vibhag को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और कब आयकर Vibhag की ओर से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है?

Pan Card पर कब देना पड़ सकता है जुर्माना?

दो से अधिक Pan Card होना भारतीय आयकर अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। आयकर Vibhag की ओर से एक Pan Card के नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये से अधिक के जुर्माने का आदेश दिया जा सकता है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी की जा सकती है जो दो या अधिक Pan Card बनवाते हैं।


Pan Card के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन-

हो सकता है कि आपके पास एक ही कार्ड हो लेकिन Vibhag की नजर में आप दो Pan Card का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई आवेदनकर्ता एक से ज्यादा बार Pan Card के लिए अप्लाई कर देता है। अगर आपने Pan Card के लिए अप्लाई किया है और आप तक पहुंचा नहीं, जिसके बाद आपने फिर से Pan Card के लिए अप्लाई कर दिया तो इस तरह से भी दो Pan Card बन सकते हैं।

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Pan Card में कोई गलती होना-

यदि आपका Pan Card में गलती है और आप दूसरा Pan Card बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो यह 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और प्रोसीजर में देरी का कारण बन सकता है। इसके बजाय, आप टैक्स अधिकारियों से संपर्क करें और अपनी गलती की सुधार करवाएं। गलत Documents बनवाने से बचें, जो आपको कानूनी मुश्किलें में डाल सकता है।

शादी के बाद नया पैन कार्ड-

शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं अपना सरनेम चेंज करती हैं, जिसके बाद वो Pan Card को भी चेंज कर देती हैं। हालांकि, ऐसा करना सही नहीं है। Vibhag का कहना है कि अगर आपका सरनेम बदला है या फिर आप नाम, पता, जन्मतिथि से जुड़े बदलाव करना चाहते हैं तो आप कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। नए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो Pan Card हो जाएं जिस वजह से आप पर कार्रवाई हो सकती है।

PAN कार्ड कैसे कैंसल या सरेंडर करें?
आप अपने Pan Card को ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से कैंसल कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन तरीका चाहते हैं, तो आपको यूटीआई या एनएसडीएल के किसी सुविधा केंद्र पर जाना होगा। वहां आप 49A फॉर्म भरेंगे, जिसमें अपने Pan Card की जानकारी भरेंगे और फॉर्म जमा करेंगे। यह प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी।

वहीं, अगर ऑनलाइन तरीके से Pan Card को सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाना होगा। यहां पर आप जिस Pan Card का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद सेक्शन 11 में आपको दूसरे पैन की जानकारी दर्ज करनी होगी। आगे की प्रक्रिया को अपनाकर आपको यहां दूसरे Pan Card की एक कॉपी भी जमा करनी होगी।

Pan Card खोने या चोरी होने पर क्या करें?

अगर आपका Pan Card गुम हो गया है, चोरी हो गया है या फट गया है, तो पहले आपको स्थानीय पुलिस थाने में FIR दर्ज करानी होगी। यह मामला Income Tax Vibhag को सूचित करना आवश्यक है, ताकि वे आपके खोए हुए Pan Card की जानकारी रख सकें। इसके बाद, नए Pan Card के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको FIR की कॉपी भी जमा करनी हो सकती है, जिससे आपकी स्थिति स्पष्ट हो सके और नया Pan Card जारी किया जा सके।

कई लोग धोखाधड़ी के लिए एक साथ कई Pan Card को रखकर इस्तेमाल करते हैं जो कि गैरकानूनी है। इसलिए आपको ऊपर बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।