logo

Income Tax Department धड़ाधड़ भेजे जा रहा नोटिस, देना होगा जुर्माना

Income Tax Department: यदि आप एक टैक्सपेयर हैं तो यह लेख आपकी जिम्मेदारी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) से टैक्सपेयर्स को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
 
Income Tax Department
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Income Tax Department: यदि आप एक टैक्सपेयर हैं तो यह लेख आपकी जिम्मेदारी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) से टैक्सपेयर्स को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। टैक्स देने वालों पर भी कठोर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, इनकम टैक्स (Income Tax Notice) विभाग ने जुर्माना वसूलने के लिए एक्शन योजना शुरू की है।

 दरअसल, पुरानी योजना के तहत आयकर विभाग ने इनकम टैक्स को बचाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें घर का किराया और कई अन्य बीमा शामिल हैं। आपको आयकर में बचत के लिए फरवरी या मार्च में घर किराया रसीद देनी होगी। अक्सर अतिरिक्त कागजात भी चल जाते हैं। 


विशिष्ट सॉफ्टवेयर की मदद से लगाया गया पता
 

आयकर विभाग रिसटी के फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से टैक्सपेयर्स से फर्जी दस्तावेज पकड़ना आसान हो गया है। ऐसे टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग धड़ाधड़ नोटिस भेज रहा है। नोटिस भेजा जाता है और छूट के कागजात मांगे जाते हैं। 


 
ये दस्तावेज जांच कर रहे हैं

 

इनकम टैक्स विभाग फर्जी दस्तावेजों पर कठोर है। आयकर विभाग का मानना है कि घरेलू ऋण का ब्याज चुकाया जाना, ऑफिशियल ड्यूटी हेतु सहायक नियुक्त करना और घरेलू ऋण के चुकाए ब्याज की रशीद है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।  

 

आयकर विभाग के रडार पर एसेसमेंट साल 2023-24  के मामले हैं। ऐसे लोगों को आयकर नोटिस भेजा जा रहा है। रिटर्न आईटी कानून (Income Tax Act) की धारा 133(6) के अनुसार प्रेषित किए जाते हैं। कानून की इस धारा के अनुसार, टैक्स एसेसिंग अधिकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) से किसी विशिष्ट अवधि में की गई रकम की जानकारी मांग सकता है। यह उनका स्वतंत्र अधिकार है। टैक्सपेयर्स को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।  

इस प्रकार फर्जी दस्तावेज बनाएँ
 

आयकर बचाने के लिए टैक्सपेयर्स ने आईटी अधिनियम की धारा 10 (13A) का उपयोग किया। इसके तहत घर के किराए पर टैक्स छूट मिलती है। 
यदि घर का किराया एक लाख से अधिक है तो आपको घर मालिक का पैन कार्ड देना होगा। किराया कम होने पर पैन कार्ड नहीं देना होगा। इसका फायदा उठाते हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से स्लीप बनाया। जो जांच के दौरान गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 

आयकर विभाग ने फर्जीवाड़ा पकड़ लिया


आयकर विभाग ने एक अतिरिक्त फर्जीवाड़ा पकड़ लिया है। इसमें टैक्सपेयर्स अपना घर होते हुए भी रेंट स्लिप लगाकर टैक्स छूट का लाभ ले रहे हैं। आयकर विभाग के सॉफ्टवेयर में अब ये मामले पकड़ में आ रहे हैं, और वे ऐसे लोगों को नोटिस भेजने के लिए तैयार हैं। 

इसलिए ये फर्जीवाड़ा


पुरानी योजनाओं में अक्सर हाउस रेंट कर (टैक्स ऑन हाउस रेंट) पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं। यह होने का सबसे बड़ा कारण है कि इससे काफी आय टैक्स बच सकता है। पुरानी योजना में किसी ने प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये का रेंट दिया है, तो आपका पूरा टैक्स बच जाता है। इसमें आपको कंपनी से ये घर किराया सुविधाएं मिलनी चाहिए।  

जुर्माना की कीमत
 

टैक्स बचाने के लिए कोई फर्जी बिल संस्थान को जमा करता है, तो सीधा सीधा आय को छुपाने का प्रश्न उठता है। ऐसे केसेज में आयकर अधिकारी जांच शुरू कर सकता है। 

ऐसा नहीं करने पर, सेक्शन 270ए (1) के अनुसार पचास प्रतिशत का जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है। यदि कोई जानबूझकर नकली बिल देता है, तो उसे 200 प्रतिशत तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

 

Income Tax : सरकार क्यों देती है ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, कौन नहीं ले सकता फायदा?