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Income Tax: सभी टैक्स पेयर्स हो जाएं सावधान, यह कामना करने पर आपको भी भरना पड़ेगा जुर्माना

Latest ITR Filling Tips: जैसा कि आप जानते हैं आज यानी 31 मार्च को पिछला वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और नया वित्त वर्ष कल से शुरू हो जाएगा इसीलिए सरकार ने आज भी बैंकों को खुला रखा है और इसी पर एक बड़ी अपडेट आ गई है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आपका इन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। वरना आपको ज्यादा बड़ा जुर्माना करना पड़ता हैं।
 
सभी टैक्स पेयर्स हो जाएं सावधान, यह कामना करने पर आपको भी भरना पड़ेगा जुर्माना​​​​​​​

Haryana Update: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से टैक्सपेयर्स को सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) के जरिए अलर्ट किया गया है। विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि, 'देर ना करें, आज ही फाइल करें।' कल 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगा। इसमें एक जरूरी काम है अपडेटिड आईटीआर (Updated ITR) फाइल करना, जिनके लिए टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ आजभर का ही मौका है।


आयकर विभाग (Income Tax) विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन यानी आज 31 मार्च को एक पोस्ट के जरिए अलर्ट जारी किया है। इसमें विभाग ने अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR) फाइल करने का मौका ना गंवाने के लिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा शेयर पोस्ट में कहा गया है, 'सभी टैक्सपेयर ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इस मौके को मिस ना करें।'

 

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अपडेटेड रिटर्न (Updated ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। इसका इस्तेमाल करके करदाता रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 31 मार्च की डेडलाइन वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की है।


इसके तहत ऐसे टैक्सपेयर्स को सहूलियत मिलती है, जिनसे पुराने आईटीआर में कोई जानकारी छूट गई हो या इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार रिटर्न फाइल करना जरूरी होने के बाद भी फाइल नहीं कर पाए हों।  केंद्र सरकार ने साल 2022 के बजट के दौरान अपडेटेड आईटीआर (ITR) भरने की सुविधा 1 अप्रैल 2022 से शुरू की थी है। इसके तहत टैक्सपेयर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि वो तय डेडलाइन के भीतर अपना अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकें।

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