हाउस टैक्सपेयर्स के लिए अहम सूचना
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Haryana Update: मार्च की दोपहर 12 बजे तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर ही ब्याज से राहत मिलेगी नगर पालिका ने ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल भुगतान करना आसान बना दिया है। एक मार्च को नगर पालिका में अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे
बार-बार अनुरोध के बावजूद हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की भी योजना बनाई गई है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जो भी मकान मालिक 31 मार्च की रात 12 बजे तक अपने भवन का हाउस टैक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा नहीं करेगा
इसलिए उन्हें 12 फीसदी ब्याज के साथ हाउस टैक्स चुकाना होगा. इतना ही नहीं, मकान मालिक जितने अधिक महीने लेट होगा, उतना अधिक हाउस टैक्स देना होगा और हर महीने ब्याज की रकम जुड़ती जाएगी।
नगर निगम कर विभाग की ओर से सभी जोन का डाटा एकत्र किया गया। जिन लोगों ने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जा रहा है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि समय पर जमा नहीं करने पर क्या परेशानी हो सकती है.
मान लीजिए कि मार्च तक किसी गृहस्वामी का हाउस टैक्स 1 लाख रुपये था, तो अब अप्रैल से यह 1 लाख 12 हजार रुपये हो जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि जो भी गृहस्वामी नियमानुसार 31 मार्च तक गृहकर का भुगतान नहीं करेगा, उसे ब्याज सहित कर देना होगा। साथ ही अग्रिम कार्रवाई की सूचना जोनल के माध्यम से दी जायेगी.