हरियाणा में दयालु योजना से इन परिवारों को मिला सहारा, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ!
हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य है कि परिवार को संकट की घड़ी में आर्थिक सहारा प्रदान किया जा सके। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
Haryana Update, New Delhi: हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए सैंकड़ों योजनाएं शुरु कर रखी है. इसी तरह से एस स्कम के तहत व्यक्ति की मौत पर 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी.
6 से 12 वर्ष तक की आयु- 1 लाख
13 से 18 वर्ष तक की आयु - 2 लाख
19 से 25 तक की आयु - 3 लाख
26 से 45 तक की आयु- 5 लाख
46 से 60 तक की आयु- 3 लाख
परिवार को वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए
परिवार ने सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर करना होगा आवेदन
1.आवेदक का आधार
2.मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
3.परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी )
4.मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
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मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगा |