Pension Scheme: हरियाणा में कुंवारों को हर महीने पेंशन देगी सरकार, जानिए क्या है स्कीम
हरियाणा सरकार ने अविवाहित लोगों को पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है। करनाल दौरे के दौरान एक बुजुर्ग ने इस पेंशन की मांग की थी, जिसे हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया।
Harayna Update, New Delhi: Pension Scheme: सरकार द्वारा लोगों के लिए लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने कुंवारों के लिए सरकारी योजना की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार बेरोजगार कुंवारों को हर महीने पेंशन देने का प्लान बनाया है। आइए जानते हैं इस सरकारी स्कीम के बारे में...
आपको बता दें ये स्कीम हरियाणा सरकार ने शुरु की है। सरकार के द्वारा राज्य में 45 साल तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन देने का प्लाना बनाया है। झज्जर जिले में 827 विधुर और अविवाहित पुरुष सरकारी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जिनको 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके साथ में उनको वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा।
इस पेंशन स्कीम के मुताबिक 40 साल से ज्यादा आयु के विधुर और 45 साल से ज्यादा आयु के अविवाहित पुरुषों को मंथली पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत विधुरों के लिए सालाना इनकम की लिमिट 3 लाख रुपये की है। जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए ये लिमिट 1 लाख 80 हजार रुपये की है।
इस पेंशन स्कीम के मुताबिक 40 साल से ज्यादा आयु के विधुर और 45 साल से ज्यादा आयु के अविवाहित पुरुषों को मंथली पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत विधुरों के लिए सालाना इनकम की लिमिट 3 लाख रुपये की है। जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए ये लिमिट 1 लाख 80 हजार रुपये की है।
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सरकार के इस ऐलान के बाद युवा काफी खुश नजर आ रहे हैं। युवाओं की चांदी होने वाली है। सरकार की इस पेंशन स्कीम के मुताबिक विधुर और अविवाहित लोग भी 60 साल होने के बाद बुजुर्ग पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने का प्रोसेस
सरकार की इस स्कीम लाभ उठाने के लिए विधुर और अविवाहित लोगों को सीधे लाभार्थियों के खाते में वित्तीय मदद दी जाएगी। अगर किसी भी लाभार्थी की लाइफ में कोई परिवर्तन होता है तो उसको जिला समाज कल्याण विभाग को सूचित भी करना होता है।