सरकार ने की घोषणा, अब Shopping करते समय Phone Number देना नहीं होगा Urgent
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उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा कि ‘विक्रेताओं का कहना है कि जब तक पर्सनल नंबर नहीं दिया जाता तब तक वे बिल नहीं बना पाते.
यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है. जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई तर्क नहीं है.’ उन्होंने कहा कि गोपनीयता की चिंता है.
इसलिए, ग्राहकों के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खुदरा उद्योग और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) एवं फिक्की (FICCI) को एक परामर्श जारी किया गया है.
देश में ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है.
अधिकांश समय, ग्राहकों को इनमें से कई स्थितियों में इससे बचने का विकल्प नहीं दिया जाता है
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को कुछ सर्विस देने के लिए ग्राहकों की पर्सनल डिटेल या मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का आदेश दिया है.