Retirement के नए नियम हुए जारी! सरकारी कर्मचारी अब इस उम्र में होंगे Retire

Rules Change (Haryana Update) : सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के Retirement को लेकर कई नियम बदले हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है तो Retirement के समय आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
योग्यता सेवा प्रमाण पत्र अनिवार्य-
सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक 18 साल की सेवा पूरी करने के बाद सभी कर्मचारियों को Retirement से 5 साल पहले योग्यता सेवा प्रमाण पत्र (क्यूएससी) देना होगा। कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 18 साल की सेवा पूरी होने पर कर्मचारियों को सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा। सभी विभागों को निर्देश जारी कर सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
Retirement से पहले सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित किए जाएंगे-
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कर्मचारियों के लिए जारी Nortification में स्पष्ट किया है कि जब 18 साल की सेवा पूरी हो जाएगी तो सभी कर्मचारियों को सत्यापन कराना होगा। यह उन्हीं को कराना होगा। जिनकी नौकरी में पांच या उससे कम साल बचे हैं। समय-समय पर सत्यापन (Retirement Rules Change) से कर्मचारियों की योग्यता सेवा का निर्धारण होगा। ऐसा करने से Retirement से पहले कर्मचारियों के जरूरी रिकॉर्ड को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकेगा।
कैसे होगा कर्मचारियों का सत्यापन?
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी विभाग के प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर कर्मचारियों के रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे। यह सब सेवा नियमों के तहत किया जाएगा। सत्यापन के बाद कर्मचारी को इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा।
प्रक्रिया कब शुरू होगी?
हर कर्मचारी को यह सत्यापन करवाना जरूरी होगा। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार यह अनिवार्य है। यह सत्यापन हर हाल में Retirement से 5 साल पहले हो जाना चाहिए। कर्मचारी को अपनी योग्यता सेवा स्थिति जमा करानी होगी। यह प्रक्रिया 31 जनवरी के बाद शुरू होगी।
कर्मचारियों को होगी जानकारी-
अधिसूचना का उद्देश्य कर्मचारियों को Retirement से पहले उनकी सेवा स्थिति के बारे में जानकारी देना है। इसे सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारियों की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।