कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत इजाफा
केंद्रीय कर्मचारियों की मौज हो गई है हाल ही में अपडेट सामने आई है कि सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी कर दी है अगर आप भी कर्मचारी है तो फटाफट जानिए पूरे डिटेल

Haryana Update : मोदी सरकार ने केंद्रीय Employees की Gratuity में 25 % का भारी इजाफा किया है। अब Gratuity की लिमिट बढ़कर 25 Lakh रुपये हो गई है। इससे Employees को सीधा सीधा लाभ मिला है। 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार Employees को Salary और भत्ते मिल रहे हैं, इसी बीच Gratuity बढ़ने से Employees को बहुत लाभ हुआ है।
Gratuity पर Tax को लेकर आ रहे सवाल
Gratuity लिमिट बढ़ाकर 25 Lakh रुपये कर दी गई है। केंद्रीय Employees में अब हर किसी के मन में सवाल है कि क्या Gratuity पर Tax लगेगा। सरकार ने जबसे Gratuity की लिमिट बढ़ाई है तब से ही Tax को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस आर्टिकल में जातने हैं सब कुछ।
प्राइवेट और सरकारी Employee के लिए क्या हैं नियम
Gratuity की लिमिट निजी और सरकारी Employees के लिए अलग अलग है। सरकारी Employees के लिए Gratuity की लिमिट अलग से काम करेगी तो प्राइवेट Employee के लिए Gratuity के अलग नियम हैं।
सातवें वेतन आयोग की की सिफारिशों के तहत बढ़ाई सीमा
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी Employees के लिए Gratuity की लिमिट 25 % बढ़ाई गई है। यह लिमिट 20 Lakh रुपये से बढ़ाकर 25 Lakh रुपये कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 को ये लिमिट लागू हो गई थी। Gratuity की लिमिट 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुरूप Gratuity की सीमा बढ़ाई गई है। 30 मई को इसका सर्कुलर जारी किया गया था।
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अब सवाल आता है क्या लगेगा Gratuity पर टैक्स
सरकारी Employees को सेवानिवृत्ति के समय Gratuity का पैसा मिलता है। इसपर Tax की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से Employees को इस राशि पर Tax में राहत मिलती है। Employees के को Rtrmnt. या फिर नौकरी पर मृत्यु के बाद Gratuity मिलती है। यह Gratuity राशि पूर्ण रूप से इनकम Tax फ्री है। यानी 25 Lakh रुपये तक Gratuity पर कोई Tax नहीं देना पड़ेगा।
Gratuity के नियम प्राइवेट Employees के लिए हैं अलग
सरकारी और प्राइवेट Employees के लिए Gratuity के रुल्स अलग-अलग हैं। निजी कंपनियों के Employees को 20 Lakh रुपये तक की Gratuity बिना आयकर के मिलती है। यानी यह 20 Lakh रुपये Tax फ्री होते हैं। इससे ज्यादा रुपये होंगे तो उसपर Tax लागू किया जाएगा। सरकारी Employees के लिए ऐसा नहीं है।
20 Lakh तक की है लिमिट
प्राइवेट Employees के लिए ग्रच्युटी लिमिट भी 20 Lakh रुपये तक है। यह सरकारी Employees की तर्ज पर बढ़ी नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए अगल से अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। फिलहाल Gratuity की Tax छूट भी 20 Lakh रुपये तक की ही मान्य है।
अंत में ये स्पष्ट है कि सरकारी Employees को 25 Lakh रुपये तक की Gratuity पर कोई Tax नहीं देना है। वहीं, प्राइवेट Employees को 20 Lakh तक की Gratuity आयकर मुक्त मिलती है।