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EPFO: अब बिना दस्तावेज के अपडेट होगी प्रोफाइल, जानें पूरी प्रक्रिया

EPFO: EPFO ने अपने सिस्टम में बड़ा अपडेट किया है, जिससे अब सदस्य बिना किसी दस्तावेज के अपनी निजी जानकारी एडिट कर सकते हैं। इसमें नाम, जन्मतिथि, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, एंट्री और एग्जिट डेट जैसी जानकारियां शामिल हैं। जानिए इस नए नियम की पूरी जानकारी नीचे।
 
EPFO: अब बिना दस्तावेज के अपडेट होगी प्रोफाइल, जानें पूरी प्रक्रिया
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Haryana update, EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब कर्मचारी बिना किसी दस्तावेज के अपनी EPF प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। इससे 3.9 लाख पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले सदस्यों को सीधा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस नए नियम से जुड़ी पूरी जानकारी।

कौन-कौन सी जानकारी अपडेट कर सकते हैं?

EPFO ने अपने सिस्टम में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिना कोई दस्तावेज जमा किए अपडेट कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं:

  • नाम
  • जन्म तिथि
  • लिंग (Gender)
  • राष्ट्रीयता
  • माता-पिता का नाम
  • विवाह स्थिति (Marital Status)
  • जीवनसाथी का नाम
  • नौकरी की एंट्री और एग्जिट डेट

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किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

EPFO ने साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिनका UAN (Universal Account Number) आधार से लिंक और वेरीफाई है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य शिकायतों को कम करना और प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को तेज करना है। पहले, कर्मचारियों को कोई भी जानकारी अपडेट करने के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें करीब 28 दिन का समय लगता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है।

आधार और पैन लिंक होना अनिवार्य

EPFO ने बताया कि अब 45% रिक्वेस्ट्स को मेंबर खुद ही अप्रूव कर सकते हैं, जबकि 50% रिक्वेस्ट्स को सिर्फ नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत होगी। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आधार और पैन EPF खाते से लिंक हो। यदि आधार और पैन लिंक नहीं होगा तो रिक्वेस्ट को पूरा होने में देरी हो सकती है।

कैसे करें EPF प्रोफाइल अपडेट?

EPFO प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है। कर्मचारी EPFO पोर्टल या उमंग ऐप का उपयोग करके अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले EPFO के पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
  2. अब UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
  3. लॉगिन के बाद "Manage" टैब पर क्लिक करें।
  4. अगर नाम, जन्म तिथि या लिंग जैसे व्यक्तिगत विवरण बदलने हैं, तो "Modify Basic Details" विकल्प को चुनें।
  5. अपनी जानकारी सही से भरें और ध्यान रखें कि EPF और आधार में डिटेल्स एक जैसी होनी चाहिए।
  6. अगर जरूरी हो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें।

नए नियमों से क्या होगा फायदा?

  • अब कर्मचारी बिना दस्तावेज और बिना नियोक्ता की मंजूरी के प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे।
  • EPFO प्रोफाइल अपडेट में लगने वाला समय कम हो जाएगा।
  • 3.9 लाख पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
  • प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल होने से शिकायतों में कमी आएगी।