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Business Idea : जॉब मांगिए मत, खुद देंगे आप जॉब, जल्दी शुरू करें ये काम

हर जगह जहां पैसे का अधिक जोखिम होता है, सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में लोगों को सेफ्टी के मद्देनजर पर्सनल सुरक्षा गार्ड (Security Guard) रखने की जरूरत नहीं होती, चाहे वह एक बिल्डिंग में हो या उनके वाहनों में हो।
 
Business Idea : जॉब मांगिए मत, खुद देंगे आप जॉब, जल्दी शुरू करें ये काम

ये खबर आपके लिए है अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं जो आपको मोटी कमाई करने के साथ-साथ आपको इतना काबिल बना सकता है कि आप दूसरों को काम दे सकें। ये व्यवसाय है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा प्रदान करना। आप भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) बनाकर नौकरी दे सकते हैं। 

हर क्षेत्र में बिल्डिंग्स-अपार्टमेंट्स या ऑफिस सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है। पब या बार में भी सुरक्षा आवश्यक है। यही कारण है कि अमीर लोगों और बड़े उद्यमीओं को अपनी सुरक्षा के लिए अच्छी और विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता की जरूरत होती है। मुख्य बात यह है कि सुरक्षा पर कम खर्च होता है।

यह भी कहा जाता है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। वास्तव में, ये बातें इसलिए हैं क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़े व्यवसायों में बड़ी मांग है और इस क्षेत्र में मंदी की संभावना कम है। 

इस बिजनेस में मनचाहा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है क्योंकि लोग सिक्योरिटी के बारे में कम ही सोचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि शहरीकरण इतना तेजी से हो रहा है। आप अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी बनाकर इस मांग को पूरा कर सकते हैं। यह निवेश, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है और घाटे का चांस बहुत कम है। 

अपनी कंपनी बनाकर कराने के लिए निवेश की बात करें. अगर आप अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप छोटे निवेश से शुरू कर सकते हैं। वहीं आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं अगर आप बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं। आपको अपनी कंपनी बनाने और ईएसआईसी या पीएफ रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है।

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यदि आपकी सिक्योरिटी कंपनी में 10 लोगों को काम पर रखते हैं, तो ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपकी कंपनी में लगभग 20 लोगों को काम पर रखते हैं, तो पीएफ के लिए पंजीकरण करना होगा। GST रजिस्ट्रेशन के अलावा, अपनी संस्था को लेबर कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना भी आवश्यक है। 

2005 के निजी सुरक्षा एजेंसी नियंत्रण अधिनियम के तहत PSARA लाइसेंस आवश्यक सुरक्षा एजेंसी के लिए जारी किया जाता है। PSARA भी इसका नाम है। इस लाइसेंस के बिना प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चल सकती। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ नियम हैं। आवेदक भारतीय नागरिक है, आर्थिक रूप से सक्षम है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।

इसके लिए आवेदक को पुलिस वेरिफिकेशन करना होता है। इसके अलावा, एजेंसी को स्थापित करने के लिए राज्य नियंत्रण अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित संस्थान से सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देने का अनुबंध करना होगा। 

सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार लाइसेंस फीस भरनी होती है। एक जिले में सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस लेना लगभग 5000 रुपये का खर्च होता है, पांच जिलों में सेवाएं देने के लिए 10,000 रुपये का खर्च होता है, और राज्य में अपनी संस्था चलाने के लिए 25,000 रुपये का खर्च होता है। लाइसेंस मिलने के बाद, संस्था को पसारा अधिनियम में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
 

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