Income Tax विभाग से आई है बड़ी अपडेट, जाने किन शहरों में जमीन बेचने पर नहीं देना होता टैक्स
Haryana Update: आप जब कोई जमीन बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है। यह टैक्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ शहरी इलाकों की जमीन के मामले में होता है। गांव में अगर आप जमीन बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सरकार ने ही ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन को कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट दी हुई है। सरकार गांव की जमीन को कैपिटल एसेट नहीं मानती है। इसलिए उसकी बिक्री से होने वाले किसी भी मुनाफे पर टैक्स नहीं लिया जाता।
इतना ही नहीं अगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट में आपकी जमीन आ जाती है जिसका अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाना है तब भी जो आपको मुआवजा मिलेगा वह टैक्स फ्री होगा। आयकर अधिनियम की धारा 10(37) में इसके लिए प्रावधान है।
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अगर कोई जमीन शहरी इलाकों में जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, उसकी बिक्री पर भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 54B के तहत आपको यह छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
अगर प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का अमाउंट 50 लाख रुपये से ऊपर निकल जाए तो उस पर 1 फीसदी का टीडीएस कटता है। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 194IA के तहत एग्रीकल्चर लैंड पर आपका कोई टीडीएस नहीं कटता है भले ही खरीद-बिक्री की रकम 50 लाख रुपये से ऊपर हो जाए।