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Pension : इन लोगो को मिलती है 7 तरह की पेंशन

Pension : सरकार विभिन्न वर्गों के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए 7 तरह की पेंशन प्रदान करती है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, असंगठित मजदूर पेंशन, किसान पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा देना है। जानें कौन-कौन इन पेंशनों के लिए योग्य हैं और कैसे करें आवेदन।

 
Pension : इन लोगो को मिलती है 7 तरह की पेंशन
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Haryana Update : प्रोविडेंट Fund नौकरीपेशा लोगों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। हर माह, Employees के मूल Salary का 12 % PF में जमा होता है, जिसमें कंपनी भी समान राशि जोड़ती है। कर्मचारी द्वारा जमा की गई 12 % राशि में से 8.33 % कर्मचारी Pension Yojana में जाती है, जबकि 3.67 % हिस्सा EPF में जमा किया जाता है।


Employees को Retierment के बाद Pension इसी Fund से मिलती है। वे चाहें तो Retierment के समय एक बार में पूरा Fund निकाल सकते हैं। इसके अलावा, इमरजेंसी के दौरान Retierment से पहले भी कुछ राशि निकालने का विकल्प है। ईपीएफओ Employees को PF पर 7 प्रकार की Pension सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली श्रमिकों को Retierment के बाद भी आर्थिक सहयोग देती है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें।

ये Pension सुविधा-

Retierment के बाद-

यह Pension सामान्‍य Pension है, तो PF Account Holder को Retierment के बाद दी जाती है।

माता-पिता को Pension-

PF Account Holder की मौत होने पर उस पर आश्रित माता-पिता को Pension मिलती है। पिता की मृत्‍यु के बाद माता को Pension मिलती है।

दिव्यांग Pension-

अगर कोई PF Account Holder सर्विस के दौरान दुर्घटना में विकलांग हो जाता है, तो उसे दिव्यांग Pension दी जाती है। इसके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है।


अर्ली Pension-

ऐसे PF Account Holder जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन Retierment के लिए अब भी समय बचा है। साथ ही वे किसी Non-EPF कंपनी से जुड़े हैं, तो वे अर्ली Pension पाने के हकादार होते हैं। हालांकि, इस मामले में उन्‍हें Retierment के बाद मिलने वाली Pension से 4 % कम Pension मिलती है।


विधवा अथवा बाल Pension-

अगर PF Account Holder की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्‍नी और बच्‍चों को Pension दी जाती है। हालांकि, बच्‍चे की उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी PF सब्सक्राइबर की उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 

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बच्‍चा अनाथ होने पर-

यदि किसी PF Account Holder और उसकी पत्‍नी की मौत हो जाती है, तसे उनके दो बच्‍चे Pension के हकदार होते हैं। बच्‍चों की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए।

नॉमिनी Pension-

यदि PF Account Holder ने ईपीएफओ पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और उसकी मृत्‍यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को Pension पाने का अधिकार होता है।