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भारत के इन राज्यों में नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी, जानिए क्यों ?

आज के समय में हर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर आप लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं आईए जानते हैं ऐसा क्यों
 
भारत के इन राज्यों में नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी, जानिए क्यों ?

Haryana Update : जीवन में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह खुद का Home बनाकर वहां रहे. कई बार खुद के गृहराज्य के अलावा दूसरे राज्य का मौसम और माहौल अपनी ओर आकर्षित करता है और हम वहां Property या Home बनाना चाहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि India में भी ऐसी कुछ जगहें भी हैं, जहां पर आपको Property खरीदने की अनुमति नहीं है. आज हम आपको बताएंगे कि आप India के किन-किन राज्यों में Home नहीं बना सकते हैं.


शिलांग में Property Buy कर की छूट नहीं

अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय से जुड़ी भूमि का हस्तांतरण धारा-46 के ही जरिये प्रतिबंधित है. ऐसी Property को वसीयत के जरिये पड़ोसियों और उसी पुलिस थाना क्षेत्र में ही रहने वाले लोगों को दिया जा सकता है. शिलांग में भी बाहरी लोगों को Property खरीदने की छूट नहीं दी गई है. कई Law और rules ऐसे हैं, जिसके कारण पूर्वोत्‍तर के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में Property नहीं Buy कर सकते हैं.
 
Sikkim में नहीं Buy कर सकते हैं संपत्ति
Sikkim में सिर्फ Sikkim के लोग ही Property की खरीद-फरोख्‍त कर सकते हैं. संविधान का अनुच्छेद-371 एफ Sikkim को विशेषाधिकार उपलब्‍ध कराता है. ये अनुच्‍छेद बाहरी लोगों को Sikkim में कृषि भूमि या Property की बिक्री और Buy कर पर पाबंदी लगाता है. यही नहीं, Sikkim के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी ही कृषि भूमि और Property Buy कर सकते हैं. Sikkim में केवल स्थानीय लोगों को अचल Property खरीदने की छूट मिलती है. वहीं, आदिवासी क्षेत्रों में Sikkim के भी केवल आदिवासी ही अचल Property Buy कर सकते हैं. हालांकि, बाहरी लोग औद्योगिक भवन निर्माण के लिए कृषि भूमि Buy कर सकते हैं

Assam 

Assam India के उत्तर-पूर्व में स्थित है और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा उत्तर का पूर्वी राज्य है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर है। यहां पर हर Year घूमने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। यहां का वातावरण लोगों को इतना अच्छा या पसंद आता है कि मन करता है कि यहीं पर अपना Home या Property Buy कर लें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते है। इस राज्य में अनुच्छेद 371B के तहत कोई भी बाहरी लोग Property नहीं Buy कर सकते हैं। 

अरुणाचल में Property खरीदना नामुमकिन
अरुणाचल प्रदेश में भी बाहरी राज्‍य के लोगों को Property खरीदने की अनुमति नहीं है. लेकिन, राज्‍य में सरकारी अनुमति के बाद कृषि भूमि हस्‍तांतरित की जा सकती है. अरुणाचल प्रदेश को 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेषाधिकार के तौर पर अनुच्‍छेद-371 ए मिला था. इसके मुताबिक, राज्‍य में बाहरी लोगों को Property खरीदने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में भी Property की खरीद-फरोख्‍त से जुड़े कई नियम-कानून हैं.

मिजोरम

मिजोरम में भी अनुच्छेद 371G के विशेष प्रावधान के मुताबिक  Property की Buy कर और ब्रिकी पर प्रतिबंध है. यहां पर बसने का मालिकाना हक सिर्फ वहां के आदिवासियों को है.

हिमाचल
पहाड़ी इलाकों में घूमने जाना लगभग हर किसी का सपना होता है. क्योंकि पहाड़ों में जो शांति और सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है. इसी तरह हर Year लाखों लोग हिमाचल प्रदेश में भी घूमने जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी को भी पहाड़ियों में Property खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है। Year 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के मुताबिक गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली Property नहीं Buy कर सकता है. 

मणिपुर

हर Year घूमने के लिए लोग मणिपुर भी जाना ही पसंद करते हैं. लेकिन वहां पर बाहरी लोगों को Property खरीदने पर रोक लगी है. अनुच्छेद 371B के तहत सिर्फ मणिपुर के लोग ही Property Buy कर और बेच सकते हैं. 

 मेघालय

मेघालय प्रकृर्ति की beauty से घिरी हुआ है. मेघालय में पर्यटन के मुताबिक घूमने और रहने के लिए बहुत सारी place है. लेकिन संविधान के विशेष प्रावधान के तहत वहां पर भी बाहरी राज्यों के लोग वहाँ Property नहीं Buy कर सकते हैं.  

नागालैंड 
Year 1963 में राज्य बनने के साथ ही नागालैंड के विशेष अधिकार के रूप में Article 371 ए का प्रावधान है, जिसके तहत वहां पर Property खरीदने की अनुमति नहीं है.

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