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क्या लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल को मिलेगी अंतरिम जमानत?

CM Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि अगर यह मामला लंबे समय तक चलता है तो हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार करेंगे.

 
क्या लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल को मिलेगी अंतरिम जमानत?

CM Kejriwal Updates (Haryana Update) : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बहस के लिए दोनों पक्षों को तैयार होकर आने को कहा है. हम जमानत देंगे या नहीं इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं. अगर जमानत दी गई तो क्या शर्तें हो सकती हैं, इसका जवाब सभी पक्षों को देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि अगर यह मामला लंबे समय तक चलता है तो हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मैंने सभी 9 समन का जवाब दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना पर विचार करेगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करेगी और केंद्रीय एजेंसी और केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को अब बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि 'हम जमानत दे सकते हैं या जमानत नहीं दे सकते. इससे किसी भी पार्टी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दोनों पक्षों को आगाह करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि कोर्ट जमानत दे देगा. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से संभावित समाधान पेश करने को कहा. अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत मिलती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी. अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

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