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Haryana Vidhva Pension : हरियाणा की विधवा महिलाओं को इस योजना से हर महीने मिलेंगे ₹2750

Haryana Vidhva Pension :हरियाणा विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसके तहत विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
 
Haryana Vidhva Pension
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Haryana Vidhva Pension (Haryana Update) : हरियाणा विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसके तहत विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। 

मुख्य विशेषताएं (हरियाणा विधवा पेंशन)-

1. लक्ष्य-
राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
जीवन यापन के लिए नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना।

2. पात्रता-
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक विधवा होना चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्र में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष।

3. लाभ-
सरकार विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में प्रति माह ₹2750 प्रदान करती है।
यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

4. आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन: आप सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन: आप नजदीकी सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज(हरियाणा विधवा पेंशन)-
विधवा प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र।
बैंक खाता विवरण।
आय प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज फोटो।

योजना का लाभ कैसे उठाएं?(हरियाणा विधवा पेंशन)-
1. ऑनलाइन आवेदन:
सरल पोर्टल पर लॉग इन करें।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

2. अधिकारियों द्वारा सत्यापन: आवेदन की जांच के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

3. पेंशन भुगतान: स्वीकृति के बाद पेंशन राशि हर महीने बैंक खाते में जमा की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए:
निकट पंचायत कार्यालय या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।