WhatsApp ने भारत में सेवा बंद करने की दी चेतावनी, Delhi Highcourt में हुई सुनवाही
Haryana Update, WhatsApp Case In High Court: वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में जारी किए गए एक मामले में कहा है कि अगर उन्हें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया, तो उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ सकता है। कंपनी ने कहा है कि लोग इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल प्राइवेसी और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की वजह से करते हैं। इसको तोड़ने पर, इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म भारत में काम बंद कर देगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
वॉट्सऐप और उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक इंक (Now Meta) की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें 2021 के इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) नियमों को चुनौती दी गई है।
मामला क्या है?
2021 के एक आईटी नियम में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स को यूजर्स की चैट्स ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने का प्रावधान बनाने की बात कही गई है।
वॉट्सऐप की चेतावनी
वॉट्सऐप की ओर से तेजस कारिया ने मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच को बताया, 'बतौर प्लेटफ़ॉर्म, हम कह रहे हैं, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया, तो वॉट्सऐप बाहर चला जाएगा।'
नियम की प्रभाव
इससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा। वॉट्सऐप के मुताबिक, यह मतलब होगा कि करोड़ों मैसेज को वे सालों तक स्टोर करके रखना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। वॉट्सऐप के इस बयान ने भारतीय यूजर्स को हलचला दिया है। इस समय, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के रुख को लेकर बहस जारी है कि क्या यह नियम उचित हैं या नहीं।