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House Rent Rights: अगर आपका किरायदार नहीं दे रहा है रेंट तो जाने क्या है आपके अधिकार

House Rent Rights: जब भी किरायेदार किराया नहीं देता, तो जानें कैसे ले सकते हैं कानूनी कदम। इन कानूनी अधिकारों के बारे में जाने और इसका फायदा उठाए। 
 
House Rent Right

Haryana Update, House Rent Rights: मकान-दुकान आदि किराए पर देना हमारे देश में आम बात है, लेकिन कई बार किराएदार मकान मालिक को किराया नहीं देता या फिर मकान खाली नहीं करता। ऐसे में उठने वाले विवाद गंभीर रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण मामला मारपीट तक पहुंच जाता है।

किरायेदार से किराया वसूलने के कानूनी उपाय:
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील, सुधीर सहारण का कहना है कि मकान मालिक को हमेशा अपना मकान किराये पर रेंट एग्रीमेंट करके ही देना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट ना बनवाने पर उन्हें किराया वसूलने में कठिनाई हो सकती है।

रेंट एग्रीमेंट बनवाएं:
एडवोकेट सुधीर सहारण का कहना है कि रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए। इस दस्तावेज में किराये की राशि, देय तिथि और भुगतान न करने के परिणाम शामिल होते हैं।

नोटिस दें:
आप एक और तरीक एस्तेमाल क्र सकते है जो है, की अगर आपका किरायेदार आपको निश्चित तारीख पर किराया नहीं देता है, तो किराये की वसूली के लिए आप कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। ये कानूनी नोटिस आप जब प्रटप कार पाएंगे जब आप इस के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हो। 

कोर्ट में केस करें:अगर किरायेदार कानूनी नोटिस देने के बाद भी किराया नहीं देता है, तो आप अदालत में केस दायर कर सकते हैं। कोर्ट में केस अब सिर्फ जब क्र सकते हो अगर आपको आपके नोटिस देने के बाद कोई जवाब न मिला हो। 

बेदखली कार्यवाही:

अगर किरायेदार लगातार किराया देने में विफल रहता है, तो आप बेदखली की कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। बेदखंली का मतलब होता है के आप उस किरायदार को अपने घर से बेदखल कर दे या निकाल दे। 

इस तरह, किरायेदार से किराया वसूलने या मकान खाली कराने के लिए कई कानूनी उपाय होते हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और विवाद को समाधान कर सकते हैं।

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