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UP News: बिजली कनेक्शन लेने के बाद बिल न देने पर मुआवजा

UP News: लखनऊ में बिजली कनेक्शन के बिना दो बिलिंग चक्रों तक बिल न देने पर मुआवजा।
 
 
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Haryana Update, Electricity Connection In UP: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो बिलिंग चक्र तक बिल न दिए जाने पर उपभोक्ता को 500 रुपये का मुआवजा देना होगा। यह घोषणा उपभोक्ता परिषद द्वारा की गई है।

परिषद की गुणवत्ता

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और पावर कॉरपोरेशन को ऐसे मामलों पर कठोर निगरानी की आवश्यकता बताई है। मुआवजा को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की समस्याएं तत्काल हल हो सकें और उन्हें न्याय मिल सके।

नियमों का पालन

विद्युत वितरण संहिता, 2005 की धारा 7.7.2 (डी) के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन के बाद पहले दो बिलिंग चक्रों के अंतर्गत बिल नहीं दिया जाता है, तो उसे हर विलंबित बिल के लिए 500 रुपये का मुआवजा देना होगा।

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