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UP News: योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन 6 जिलों में बनेंगे नये शहर

UP News:आपको बता दें, की योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1580 करोड़ रुपये मंजूर करने के बाद शेष 1420 करोड़ रुपये हैं। 

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की अब राज्य के उन शहरों में भी नए टाउनशिप विकसित किए जा सकेंगे जहां विकास प्राधिकरणों को जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के पांच विकास प्राधिकरणों और एक आवास विकास परिषद को सीड कैपिटल के रूप में 1580 करोड़ रुपये देने का फैसला किया हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

छह जिलों के प्रशासन ने करोड़ों रुपये मंजूर किए
1580 करोड़ रुपये में से सबसे अधिक रकम 400-400 करोड़ रुपये वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को दी गई है। मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरणों को 200 से 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि आगरा को 150 करोड़ रुपये और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये मिल गए हैं। 

इस तरह काविप्रा का बंटवारा होगा
कानपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत 200 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए तथा विनगवां आवासीय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीड कैपिटल को दी गई है। कैबिनट ने मुख्यमंत्री को धनराशि के आवंटन में बदलाव करने का भी आदेश दिया हैं।

बजट में तीन हजार करोड़
योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1580 करोड़ रुपये मंजूर करने के बाद शेष 1420 करोड़ रुपये हैं। पहली किस्त खर्च करने के बाद प्राधिकरण और परिषद को दूसरी किस्त के रूप में अतिरिक्त धनराशि मिल सकती हैं। 

सात अधिकारियों ने राशि दी है
उल्लेखनीय है कि अगस्त में सरकार ने योजना के अंतर्गत सात प्राधिकरणों को एक हजार करोड़ रुपये भी दिए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से यह धनराशि दी गई थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों का व्यवस्थित और सुव्यवस्थित विकास किया गया है और नगरीय निवासियों को आवासीय सुविधाएं दी गई हैं। 

योजना के तहत राज्य सरकार ने प्राधिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष के लिए भूमि अधिग्रहण के खर्च के 50 प्रतिशत तक देने की अनुमति दी हैं।

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