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UP News: फ्लैट खरीदने से पहले जान लें नए नियम, UP सरकार ने बदले नियम

Apartment-Flat in UP: अमिताभ कांत की समिति ने राज्य सरकार को दी रिपोर्ट में आवंटियों को तय समय पर फ्लैटों पर कब्जा दिलाने, अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने, जानिए पूरी डिटेल। 

 
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UP News: फ्लैट खरीदने से पहले जान लें नए नियम, UP सरकार ने बदले नियम

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की योगी आदित्यनाथ सरकार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वालों की सुरक्षा को और बढ़ा देगी। अब बिल्डर फ्लैटों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे अगर मानक पूरा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र, खासकर स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, संबंधित विकास प्राधिकरणों से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

अमिताभ कांत, पूर्व सीईओ और नीति आयोग के पूर्व सीईओ, ने आवंटियों की समस्याओं को हल करने के लिए एक समिति बनाई। समिति ने सुधारात्मक उपाय बनाए हैं।

इसका उद्देश्य आवंटियों को तय समय पर मकानों और फ्लैटों पर कब्जा दिलाना है, साथ ही सुरक्षित स्थान भी देना है। अमिताभ कांत की समिति ने राज्य सरकार को दी रिपोर्ट में आवंटियों को तय समय पर फ्लैटों पर कब्जा दिलाने, अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने, बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने और बिल्डरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं।
 
इसके आधार पर राज्य सरकार आवंटियों का हित सुरक्षित करने जा रही है। इस रिपोर्ट में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का पालन करते हुए इसे लागू किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को मार्गदर्शन दिया जाएगा और मौजूदा नीतियों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाएगा। समिति ने सुझाव दिया कि निर्मित घरों में स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए एनओसी होना चाहिए। यह बिल्डरों को एनओसी मौका मुआयना करने के बाद ही दिया जाएगा, ताकि आवंटियों के लिए वहां रहना सुरक्षित रहे।
 
साथ ही, बार-बार सुरक्षा उपायों का परीक्षण किया जाएगा, ताकि किसी भी कमी को जल्दी दूर किया जा सके। बिल्डरों को भवन विकास उपविधि का पालन करना अनिवार्य है। फ्लैटों को निर्धारित मानक के अनुसार बनाना होगा। इसमें निर्धारित मानकों के अनुसार सेटबैक, पार्किंग स्थल और खुला स्थान छोड़ना होगा। बाहर से आने वालों के लिए अलग से पार्किंग क्षेत्र बनाना चाहिए।

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