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भारत में राज्यों के शराब कानून, यात्रा करने से पहले जानें नियम

Railways News: रेलवे एक्ट 1989 और अन्य कानूनों के तहत भारत में शराब की पीने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने से बचें।

 
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Haryana Update, Rules For Travel With Alcohol: भारत में शराब पर कानून राज्यों के स्तर पर विभिन्नता दिखाते हैं। कुछ राज्यों में शराब पूरी तरह से बैन है, जबकि कुछ राज्यों में शराब की खरीद पर कुछ प्रतिबंध होता है। हर राज्य के पास अपने विशेष शराब कानून होते हैं।

रेलवे एक्ट 1989

रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार, यदि आप ट्रेन में, रेलवे परिसर में, प्लेटफार्म पर या फिर स्टेशन पर शराब पीते हैं या लेकर चलते हैं, तो यह गैरकानूनी माना जाता है और आपको जुर्माना या जेल हो सकती है।

कार से यात्रा

कार के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब लेकर जाने पर भी, आपको वहां के कानून का पालन करना होगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप किसी अन्य राज्य में यात्रा करने से पहले उस राज्य के शराब कानूनों की जांच करें।

इस प्रकार, आपको किसी भी माध्यम से किसी राज्य में जाने पर उस राज्य के शराब के कानूनों का पालन करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि यात्रा करने से पहले आप सही जानकारी प्राप्त करें।