Traffic Challan: हरियाणा में बदले ट्रैफिक नियम, चालान नहीं भरा तो पछताओगे

Traffic Challan, Haryana Update : हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बदलाव किए हैं। अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है और चालान कटने के बावजूद इसे नजरअंदाज करता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। यमुनानगर ट्रैफिक प्रभारी कुशल पाल राणा ने बताया कि चालान कटने के 90 दिन के अंदर चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
निर्धारित समय के अंदर चालान का भुगतान करना होगा-
इन नए नियमों के तहत वाहन चालकों को तय समय के अंदर चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के अंदर चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसका वाहन ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ट्रैफिक प्रभारी ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान का भुगतान करने में देरी न करें ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के काफी समय बाद तक चालान जमा नहीं करते थे।
सख्त कार्रवाई की जाएगी-
सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। इससे न केवल यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचें।