logo

Traffic Rule: पेट्रोल पंप पर भूलकर भी न करें ये गलती, कट जाएगा 10 हजार रुपये का चालान!

Traffic Rule: ये कैमरे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट को स्कैन करके PUCC वैलिडिटी को जांच सकेंगे। यदि वाहन का PUCC इनवैलिड है तो कैमरे वाहन के मालिक को ई-चालान देंगे।

 
Traffic Rule

Haryana Update: आपको बता दें, की अब कार और बाइक चलाने वालों को बहुत सतर्क रहना होगा। एक छोटी सी चूक आपको 10 हजार रुपये की चपत लग सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब पुलिस पर हमला करना जुर्माना नहीं है। अगर आप पेट्रोल पंप पर तेल भराने गए हैं तो आपका चालान वहां भी बिना किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के दखलंदाजी के काटा जा सकता है। आपके पावर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ यह चालान काटा जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहन चालकों को पॉल् यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) जैसे ही लागू हो, उसे फिर से तैयार करना चाहिए। गलती करने पर तुरंत चालान हो सकता है। वाहन चालक का PUCC एक्सपायर होने और बिना जांच कराए वाहन चलाने पर ई-चालान कैमरे के माध्यम से भेजा जा सकता है।

पेट्रोल पंप पर कैमरे दिल्ली पुलिस चाहती है कि सभी पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए जाएं। ये कैमरे गाड़ी के रजिस् ट्रेशन प् लेट को स्कैन करके PUCC वैलिडिटी को जांच सकेंगे। यदि वाहन का PUCC इनवैलिड है तो कैमरे वाहन के मालिक को ई-चालान देंगे। PUCC की जांच के लिए दिल् ली पुलिस के इंटीग्रेटेड सिस्टम और ऑफिशियल पोर्टल से सहयोग करने वाली कंपनी ने योजना बनाई है।

सिस्टम कैसे काम करेगा: पेट्रोल पंप पर वाहन चालक की गाड़ी की रजिस् ट्रेशन प्लेट को कैमरे देखेंगे, जो PUCC की जांच करेंगे, जो पहले से ही ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में डाल दी गई होगी। यदि PUCC इनवैलिड है, तो इसकी जानकारी echallan.parivahan को दी जाएगी।इसे gov.in पर भेजा जाएगा। इसके बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी से पॉलिश सर्टिफिकेट बनाने की मांग की जाएगी। यह पंप पर मौजूद डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा। वाहन मालिक को इसकी सूचना देने के बाद भी रिन्यू नहीं कराया गया तो फिर पेनाल्टी लगा दी जाएगी।

500 पेट्रोल पंप से होगी शुरुआत: दिल्ली सरकार जल्द ही 500 पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे लगाने की शुरुआत करेगी, और इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के कैमरे अभी तक सौ पेट्रोल पंप पर लगाए गए हैं। इसकी संख्या पांच गुना होगी।

बिना PUCC के दौड़ रहे 22 लाख वाहन दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रदेश में लगभग 22 लाख वाहन बिना PUCC के दौड़ रहे हैं। 19 लाख दोपहिया वाहन हैं। नया कानून इन वाहनों को रोकेगा और PUCC को बढ़ावा देगा। वाहन चालक को दिल्ली में इनवैलिड PUCC करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है।

click here to join our whatsapp group