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Toll Tax Rules: इस तरह फ्री में पार कर सकते हैं टोल प्लाजा, तुरंत जान लें NHAI के नियम

Toll Tax Rules: टोल प्लाजा पर काम करने वालों को लंबी लाइन गाइडलाइन में कहा गया है कि वेटिंग लाइन 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जानिए पूरी डिटेल। 

 
Toll Tax Rules
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Haryana Update: आपको बता दें, की देश भर में हर दिन लाखों लोग टोल प्लाजा से गुजरते हैं। यह सब जानते हैं कि फास्टैग लगाना जरूरी है और इससे टोल टैक्स कटता है, लेकिन इससे जुड़े कई नियमों को बहुत कम लोग जानते होंगे। लोग फास्टैग और टोल बूथ के नियमों को जानने के बाद टोल प्लाजा से फ्री में निकल सकते हैं।

टोल प्लाजा पर वेटिंग समय निर्धारित: एनएचएआई ने 2021 में एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें टोल प्लाजा पर वेटिंग समय का विवरण था। इस नियम के अनुसार, एक कार को टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय तक रूकने पर टोल टैक्स नहीं देना होगा।

टोल प्लाजा पर काम करने वालों को लंबी लाइन गाइडलाइन में कहा गया है कि वेटिंग लाइन 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन से कोई व्यक्ति टोल टैक्स नहीं दे सकता। यही कारण है कि 100 मीटर की दूरी पर टोल प्लाजा पर पीली पट्टी बनाई जाती है। फास्टैग होने पर भी अक्सर लोग टोल पर काफी देर इंतजार करते हैं और फिर टोल चुकाकर चले जाते हैं।

यदि टोल पर काम करने वाले लोग आपको नहीं मानते हैं तो क्या करें?
सबके अलावा, अगर कोई टोलकर्मी व्यक्ति की इन बातों को नहीं मानता या बदसलूकी करता है, तो शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, बस टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके समस्या हल की जा सकती है। इस तरह आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है।