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हरियाणा सरकार ने इन 15 जिलों में धारा 144 के साथ की कड़ी सख्ताई

Haryana Secton-144: 13 फरवरी को किसान संगठनों ने हरियाणा में दिल्ली मार्च का आह्वान किया था. राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य की पुलिस ने सीमावर्ती जिलों और अन्य संवेदनशील जिलों में कड़ी सुरक्षा दी है।
 
 
हरियाणा सरकार ने इन 15 जिलों में धारा 144 के साथ की कड़ी सख्ताई

Haryana Update: सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो किसी भी प्रदर्शन या मार्च को रोकता है। सात जिलों में भी इंटरनेट सेवा बंद है।

उनका कहना था कि राज्य के कई किसान संघों ने भी पुलिस को आश्वासन दिया है कि वे प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। इन किसान संगठनों ने यह भी अपील की है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खेतों में काम करने के लिए हैं, न कि प्रदर्शन करने के लिए।

उनका कहना था कि हरियाणा पुलिस राज्यवासियों से अपील करती है कि वे यातायात संबंधी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट @Harayana_Police, @DGPHarayana और हरियाणा पुलिस फेसबुक अकाउंट को फॉलो करें। समय-समय पर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट की जाएगी।


पंजाब जाने वाले यात्रियों से भी अपील की जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और हरियाणा पुलिस द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली यातायात सलाह का पालन करें। आपातकालीन परिस्थितियों में कृपया डायल से संपर्क करें:

इन बातों पर नज़र रहेगी
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल गलत बयानी फैलाने वाले शरारती तत्वों पर नजर रख रही है. इसके अलावा, आम लोगों से अपील की जाती है कि वे बिना पुष्टि के कोई सामग्री या वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करें।

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कानून सभी के लिए समान है और इसे तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि कुंडली, बड़ी, बहादुरगढ़ और आसपास के कई औद्योगिक संगठनों ने प्रशासन से ऐसे धरनों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की मांग की है क्योंकि पिछली बार ऐसे धरनों से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थीं।

 

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