हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पुल प्रोजेक्ट की अनुमति अब सिर्फ 60 दिन में।
Haryana News: हरियाणा में सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति अब 60 दिन के अंदर मिलेगी। राज्य सरकार ने इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए ...

Haryana News: हरियाणा में सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति अब 60 दिन के अंदर मिलेगी। राज्य सरकार ने इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इसकी समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।
इस सेवा के लिए सम्बन्धित इकाई के मुख्य अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और सम्बन्धित इकाई के प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।