Telangana Bans Gutkha: सरकार ने इस राज्य में गुटखा-तंबाकू पर लगाया बैन, जानें वजह!
Telangana Bans Gutkha: निकोटीन युक्त गुटका खाने से मुंह के कैंसर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है।

Haryana Update: आपको बता दें, की तेलंगाना सरकार ने तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने तंबाकू, पान मसाला और निकोटीन युक्त गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
साथ ही, तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा के किसी भी प्रकार के उत्पादों की निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध है।
यह बैन 24 मई 2024 से एक वर्ष के लिए राज्य सरकार ने लगाया है। राज्य सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू करेगा।
तेलंगाना सरकार ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया।
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ये उत्पाद तंबाकू और निकोटीन से भरे हैं और कंटेनर, पाउच या पैकेज में पैक करके बेचे जाते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसे अलग-अलग नामों से बेचा जाता है।
यह प्रतिबंध 24 मई, 2024 से एक वर्ष के लिए पूरे तेलंगाना में लागू होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुटका और पान मसाला खाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। निकोटीन युक्त गुटका खाने से मुंह का कैंसर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
तेलंगाना में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा को बैन करने के बाद, औषधि नियंत्रण प्रशासन ने पाया कि मेडिकल पर कुछ दवाइयां बेची जा रही हैं, जिनके लेबल पर दावा किया गया है कि वे गठिया और गुर्दे की पथरी का इलाज करती हैं। ये आरोप ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं।
25 मई को औषधि नियंत्रण प्रशासन ने भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों वाली दवाओं की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान में अधिकारियों ने ऐसी दवाओं के बारे में पता लगाया।