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Supreme Court : WhatsApp यूजर्स के लिए चेतावनी, भूलकर ना करें ये गलती

Supreme Court : WhatsApp मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। Jio, Airtel और Vodafone Idea जैसे टेलीकॉम कंपनियों को न्यायालय ने निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को पुनः आवंटित करने का आदेश दिया है।
 
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Supreme Court :  WhatsApp मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। Jio, Airtel और Vodafone Idea जैसे टेलीकॉम कंपनियों को न्यायालय ने निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को पुनः आवंटित करने का आदेश दिया है। अब कंपनियां लंबे समय तक रिचार्ज नहीं करने पर उस नंबर को किसी और को दे सकती हैं।

 


WhatsApp यूजर्स को समस्याएं हो सकती हैं अगर ऐसा होता है। क्योंकि बहुत से लोग वर्तमान में वॉट्सऐप और कॉलिंग के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सभी वॉट्सऐप उपयोगकर्ताओं की समस्याएं बढ़ने वाली हैं।

 

क्या मामला था-
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया है। Advokat Rajeshwari ने ट्राई से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को दूसरों को देने से रोकने की मांग की। उनकी याचिका हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार कंपनियां निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को फिर से दूसरों को दे सकती हैं। यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाता है। (WhatsApp alert)


वॉट्सऐप डेटा डिलीट:


दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत, अगर आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज (mobile number recharge) नहीं होने से डिएक्टिवेट हो जाता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को कम से कम 90 दिनों तक नहीं दिया जा सकता है। यह नियम उन मामलों के लिए है जब मोबाइल नंबर को रिचार्ज नहीं होने से बंद हो जाता है, न कि किसी की मृत्यु या विदेशी नागरिकता जैसे दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में।

सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप यूजर्स को चेतावनी दी कि अगर वे अपने मोबाइल नंबर और डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें जवाब देना होगा। प्रयोगकर्ताओं को अपना डेटा समय रहते डिलीट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए।(WhatsApp Update)

यदि आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं होने से डिएक्टिवेट हो जाता है, तो यह 90 दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुसार। इस नियम का उद्देश्य मोबाइल नंबर को रिचार्ज नहीं करना है।

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