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सेविंग अकाउंट वालों को भी अब देना होगा टैक्स, जानिए नए रूल

पहले सेविंग अकाउंट वाले खातों पर टैक्स नहीं लगता था लेकिन अब इसको लेकर काफी बड़ा ऐलान हुआ है अब बचत खाते में रखे पैसों पर भी टैक्स देना होगा जाने इसके बारे में विस्तार से
 
सेविंग अकाउंट वालों को भी अब देना होगा टैक्स, जानिए नए रूल

Haryana Update : bank Account आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। एक परिवार में माता-पिता के साथ बच्चों का भी Account होता है। सैलरी हो या फिर स्कॉलरशिप सबके लिए bank Account नंबर की आवश्यकता होती है।

वैसे को bank Account दो तरह के होते हैं-एक Saving Account और दूसरा Current Account । जो लोग पैसा बचाने के उद्देश्य से Account ओपन करते हैं वह Saving Account के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं।

Saving Account में bank ब्याज जैसे कई लाभ देता है। कई  लोग नहीं जानते हैं कि Saving Account में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज Tax फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि Saving Account पर भी हमें Tax देना होता है।

Saving Account पर कब लगता है Tax

वैसे तो Saving Account में पैसे जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती है। कई bank धारक को minimum balance मेंटेन करनी की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब Saving Account में एक लिमिट से ज्यादा पैसे डिपॉजिट होते हैं तो उस पर Account होल्डर को Tax देना होता है।    
ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखें कि आप उतना ही पैसे रखें जो आईटीआर के दायरे में आता हो। अगर आप उससे ज्यादा पैसे Account में रखते हैं को आपको bank द्वारा मिले ब्याज पर Tax देना होगा।  

कितनी राशि पर लगता है Tax

इनकम Tax एक्ट के मुताबिक अगर किसी Saving Account से मिल रहा इंटरेस्ट भी इनकम में गिना जाता है। ऐसे में अगर किसी Account होल्डर की सालाना इनकम 10 लाख रुपये हैं और Saving Account पर उसे 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है। इस ब्याज को मिलाकर अब उसकी सालाना इनकम 10,10,000 रुपये हो जाएगी।
इतनी इनकम आयकर अधिनियम के अनुसार Taxable  होती है। इसका मतलब है कि अब खाताधारक को ब्याज पर Tax का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग को दे Saving Account की जानकारी

आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने Saving Account में 1 कारोबारी साल में 10 लाख रुपये सा उससे ज्यादा कैश रखता है तो उसे इसकी जानकारी इनकम Tax डिपार्टमेंट को देनी चाहिए।

अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग द्वारा Tax चोरी को लेकर कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि 10 लाख रुपये एक तौर पर इनकम के रूप में देखा जाएगा और यह Tax होता है। 

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