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RBI News : अब CIBIL Score पर भी लगेगा जुर्माना, जानिए RBI के नए Rules

RBI : लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर (Cibil Score) सही होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोन देने का आधार होता है, लेकिन कभी-कभी किसी गलती से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, जिससे लोन नहीं मिलता है, इसलिए RBI ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। 

 
RBI News : अब CIBIL Score पर भी लगेगा जुर्माना, जानिए RBI के नए Rules 
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CIBIL Score, RBI News : भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं, वित्तीय संस्थाओं और क्रेडिट ब्यूरो को 30 दिनों के भीतर ग्राहकों की शिकायतों को हल करने को कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हर दिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जो ग्राहकों को भुगतान करना होगा। 

आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मुआवजा ढांचा प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है. इसमें क्रेडिट जानकारी अपडेट और सुधार शामिल हैं। आरबीआई ने छह महीने के भीतर इसे बनाने को कहा है। 


केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर सीआई ने सीआईसी को 21 कैलेंडर दिनों के भीतर अपडेट क्रेडिट रिपोर्ट नहीं दी, तो शिकायत को 30 दिनों के भीतर हल नहीं करने पर सीआई को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। बैंक लोन देने के समय या आवश्यकता के समय, सीआईसी कर्ज लेने वाले लोगों, कॉरपोरेट्स और छोटे व्यवसायों की क्रेडिट जानकारी सुरक्षित रखता है। 

ग्राहकों की शिकायतों पर आरबीआई ने कार्रवाई की 
सीआईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेने वालों का स्टेटस अपडेट नहीं करने की बहुत सी शिकायतें मिली हैं। आरबीआई ने इसके बाद मुआवजा योजना बनाने के लिए कहा है। ग्राहकों का कहना था कि डिफॉल्ट की स्थिति सुधारने के बाद भी सीआईसी ने जानकारी को समय पर अपडेट नहीं किया, जिससे कई कस्टमर को कर्ज या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया। 

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आरबीआई ने कहा कि सीआईसी को साल में एक बार क्रेडिट स्कोर समेत मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ताकि क्रेडिट से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके, इसलिए इसे ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी देना चाहिए। 

चार सीआईसी पर कितना जुर्माना? गौरतलब है कि आरबीआई ने जून महीने में चार सीआईसी पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था क्योंकि वे गलत, अपूर्ण और कर्जदाताओं से शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेट नहीं करते थे। ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड पर 26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दोनों पर 24.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दूसरी ओर, आरबीआई ने सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 25.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।