RBI ने इस बैंक पर की बड़ी कार्रवाई, लगाया 59.90 लाख का जुर्माना
RBI Action: एक सदस्य की नियुक्ति के लिए 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि बैंक ने फिट और उचित मानदंडों को पूरा नहीं किया और निर्धारित समय पर पैनल को फिर से बनाने में सफल नहीं रहा।
Haryana Update: आपको बता दें, की 26 मार्च, मंगलवार को, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक को नियमों का पालन नहीं करने पर 59.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
रिज़र्व बैंक को पता चला कि बैंक, रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विस्तारित समयसीमा (extended timeline) के भीतर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को बनाने में, निर्धारित सीमा से अधिक अपने नाममात्र सदस्यों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत करने और अधिक ब्याज दरों पर सावधि जमा खोलने/नवीनीकृत करने में असफल रहा है। सावधि जमा पर इस बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अधिक ब्याज दर भी दी।
एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक को कारण बताओ नोटिस (show cause notice) दिया गया था, जिसके बाद बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धाराओं (sections) के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया।
सोलापुर जनता सहकारी बैंक पर सेंट्रल बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में एक सदस्य की नियुक्ति के लिए 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि बैंक ने "फिट और उचित" मानदंडों को पूरा नहीं किया और निर्धारित समय पर पैनल को फिर से बनाने में सफल नहीं रहा।
इसने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) को धोखाधड़ी की रिपोर्ट देने में देरी के लिए कर्नाटक के चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव सेंट्ल बैंक पर भी 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने कहा कि उसने तमिलनाडु के डिंडीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 25,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने नाममात्र सदस्यों को निर्धारित सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किया है।