logo

RBI ने इस Bank का लाइसेंस किया रद्द, जानिए कैसे वापस पाएं अपना पैसा?

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आपको अपना पैसा कैसे मिलेगा?
 
RBI ने इस Bank का लाइसेंस किया रद्द
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Reserve Bank of India (Haryana Update) : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आपको अपना पैसा कैसे मिलेगा? और अगर आपका इस बैंक में खाता नहीं भी है तो भी आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बैंक बंद होने की स्थिति में RBI के नियम क्या कहते हैं। बैंकों में जमा पैसे को सुरक्षित मानने वाले लोगों के लिए यह खबर थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। हालांकि RBI ने इस मामले में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद ग्राहकों को कितना पैसा मिलता है और क्या है पूरी प्रक्रिया।

बैंकिंग सिस्टम का बढ़ता महत्व-
आजकल बैंकों के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पैसे ट्रांसफर करने से लेकर भुगतान लेने और करने तक हर काम बैंकों के जरिए ही होता है। पहले के मुकाबले अब कैश का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। लोग अपना ज्यादातर पैसा बैंकों में जमा रखते हैं। लेकिन जब कोई बैंक बंद होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ग्राहकों के पैसे का क्या होगा।

क्यों रद्द हुआ लाइसेंस?
आरबीआई ने बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और भविष्य में आय की कोई संभावना नहीं थी। इसके चलते आरबीआई ने 4 जुलाई से इस बैंक का बैंकिंग संचालन बंद करने का फैसला किया। आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह जमाकर्ताओं को पूरा पैसा लौटाने में सक्षम नहीं है। अगर इसे चालू रखा गया तो जमाकर्ताओं के हितों को खतरा हो सकता है।

जमा और निकासी पर रोक -
बैंक का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही आरबीआई ने बैंक में जमा और निकासी पर भी रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अब ग्राहक इस बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते।

ग्राहकों के लिए क्या है उपाय?
आरबीआई ने इस बैंक के ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनके हित सुरक्षित हैं। ग्राहकों को बैंक में जमा पैसे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के मुताबिक बैंक में जमा सभी ग्राहकों का बीमा होता है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का रिफंड मिल सकता है।

बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC)
हर बैंक में जमाकर्ता के जमा पैसे का बीमा होता है, जो DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। अगर बैंक बंद हो जाता है तो जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की रकम क्लेम कर सकते हैं। इस रकम में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं।

99.98% ग्राहकों को मिलेगा पूरा पैसा-
बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में राहत की बात यह है कि बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 99.98% जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। इन ग्राहकों को DICGC के जरिए उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। RBI के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 तक इस बैंक का 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। यानी ज्यादातर ग्राहकों को उनका पैसा मिल चुका है।

कैसे करें पैसे का क्लेम?
अगर आपका इस बैंक में खाता है और आप पैसे का क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से संपर्क करना होगा। RBI ने इस बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है, जो बैंक की संपत्तियों का निपटान करेगा और ग्राहकों को उनका पैसा लौटाएगा।

RBI का फैसला सही क्यों है?
RBI का यह फैसला बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए ग्राहकों के हित में है। अगर इस बैंक को चालू रखा जाता तो जमाकर्ताओं का पैसा डूबने का खतरा था। इसलिए इसे बंद करके और DICGC के माध्यम से ग्राहकों को बीमा राशि प्रदान करके RBI ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अगर आपका बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में खाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप DICGC के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि का दावा कर सकते हैं। साथ ही, RBI यह सुनिश्चित कर रहा है कि 99.98% ग्राहकों को उनका पूरा पैसा वापस मिले। बैंकिंग सिस्टम में RBI का यह कदम जमाकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक और उदाहरण है।