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इस Bank का लाइसेंस किया RBI ने रद्द! कहीं आपका तो नहीं है इसमे अकाउंट

Reserve Bank of India :भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ग्राहकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। बैंक का लाइसेंस (RBI) रद्द होने के बाद ग्राहकों को उनका पैसा मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कहां से मिलेगा, आइए इस लेख में जानते हैं। 

 
Reserve Bank of India
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Reserve Bank of India update (Haryana Update) : बैंक में पैसा जमा करते समय हम सोचते हैं कि हमारी जमा पूंजी यहां पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। कोई यह नहीं सोचता कि बैंक बंद भी हो सकता है। बैंक दिवालिया हो सकता है, बैंक का लाइसेंस रद्द (RBI Bank license) हो सकता है। नियमों के खिलाफ होने पर RBI बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जमा पूंजी का क्या होगा।

RBI ने उठाया कड़ा कदम-
भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़ा कदम उठाते हुए एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपने सही पढ़ा, देश के शीर्ष बैंक RBI (RBI rules) ने आंध्र प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक विजयवाड़ा में स्थित है। इस बैंक का नाम दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है। अब सवाल यह उठता है कि ग्राहकों के पैसों का क्या होगा।

RBI ने इसलिए कार्रवाई की क्योंकि-
दरअसल, दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के पास पर्याप्त जमा पूंजी नहीं थी। न ही भविष्य में कमाई की कोई संभावनाएं थीं। जिसके चलते RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI (RBI action) ने कहा है कि कारोबार बंद होने की वजह से दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक अपना बैंकिंग कारोबार भी बंद कर देगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगा पैसा-
आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने लाइसेंस रद्द करने के साथ ही आंध्र प्रदेश के सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों को आदेश जारी किया है। इसके अनुसार रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का आदेश देते हुए परिसमापक नियुक्त करने को कहा गया है। बैंक के सभी ग्राहक परिसमापन पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के बीमा से अपनी पांच लाख रुपये तक की राशि ले सकेंगे। इसमें वह अपनी बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

95.8 फीसदी उपभोक्ताओं को मिलेगा पूरा पैसा-
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के अनुसार बैंक की राशि पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध है। वहीं आरबीआई ने कहा है कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार 95.8 फीसदी उपभोक्ताओं को उनकी पूरी जमा पूंजी मिल जाएगी। जो लोग पांच लाख या इससे कम की श्रेणी में आते हैं, उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से पूरी राशि मिल जाएगी। वहीं, डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त 2024 तक 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया है।

इस कानून के तहत की गई कार्रवाई-
भारतीय रिजर्व बैंक ने दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई को इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई के साधन नहीं दिखे। आरबीआई की यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमों के तहत की गई है। संबंधित बैंक इन नियमों का पालन करने में असमर्थ रहा है।

आरबीआई ने उपभोक्ताओं के लिए उठाया यह कदम-
बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कदम भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के हित में उठाया है। यह बैंक उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक खाताधारकों का पैसा वापस नहीं कर पा रहा था।