logo

हरियाणा में अब इन लोगों की कटेगी Pension

Haryana Pension Big News: हलफनामे में कोर्ट को बताया गया कि 13,477 अपात्र, 17,094 अस्तित्वहीन और 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन बांटने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
 
हरियाणा में अब इन लोगों की कटेगी Pension 
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: हरियाणा ने गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन में कटौती करने की तैयारी कर ली है। हरियाणा सरकार ने पांच विभागों को नोटिस जारी किया है. हरियाणा सरकार ने भूतों (अयोग्य, मृत और अस्तित्वहीन व्यक्तियों) को पेंशन बांटने के मामले में कार्रवाई करते हुए पांच विभागों को पत्र जारी किया है।
इस बीच, आशिमा बराड ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने विभाग संभाला है और कार्यभार संभालते ही उन्होंने इस मामले पर काम करना शुरू कर दिया है। उनके मन में कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है और वह हर आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगी. सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई मई तक के लिए स्थगित कर दी.


याचिका में आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बैंस ने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से 2017 में हरियाणा में हुए पेंशन वितरण घोटाले के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी थी.

याची ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उन लोगों को भी पेंशन वितरित की जिनका या तो निधन हो गया था या वे पेंशन प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। 


सरकार ने विभागों को अपात्रों को पात्र चुनने वाली समिति के सदस्य कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में दी.

सरकार ने पंचायत एवं विकास विभाग, शहरी निकाय विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को उन कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो समिति के सदस्य थे.


उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 को बाद में पात्र पाया गया, 1254 की मृत्यु हो गई और 554 लाभार्थियों का पता नहीं लगाया जा सका। अब तक अपात्रों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये की वसूली 2022-2 में की गई है.