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NHAI की नई गाइडलाइन! अब इतने सेकेंड बाद नहीं देना पड़ेगा Toll Tax

NHAI Toll Tax Rules : अक्सर जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हाईवे या राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहां से जाने के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। जहां आपको टोल देना अनिवार्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियमों का उल्लंघन किए बिना भी आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। NHAI ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत टोल गेट पर टैक्स भुगतान के लिए एक समय सीमा तय की गई है। अगर उस समय सीमा के अंदर टैक्स नहीं कटता है, तो आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं...
 
NHAI Toll Tax Rules
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NHAI Toll Tax Rules (Haryana Update) : अक्सर जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हाईवे या राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहां से जाने के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। जहां आपको टोल देना अनिवार्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियमों का उल्लंघन किए बिना भी आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। NHAI ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत टोल गेट पर टैक्स भुगतान के लिए एक समय सीमा तय की गई है। अगर उस समय सीमा के अंदर टैक्स नहीं कटता है, तो आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। 

देश के विकास और सुरक्षा के लिए तेजी से नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। जब भी वाहन चालकों को हाईवे से दूसरे राज्य या शहर जाना होता है, तो उन्हें टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें टोल टैक्स देना होता है। यह हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर हाईवे और नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NAHI) ने टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम बनाए हैं। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं, जिनके बारे में अगर आपको पता हो, तो आप टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। हालांकि, टोल टैक्स से बचने के लिए कई लोगों को इन नियमों की जानकारी नहीं होगी। आइए नीचे खबर में NAHI के इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्यों जरूरी हैं टोल प्लाजा-
हाईवे और नेशनल हाईवे के रखरखाव और सड़क निर्माण के लिए जगह-जगह टोल प्लाजा (टोल टैक्स नियम) लगाए गए हैं। जिनका उद्देश्य सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए फंड जुटाना है। टोल प्लाजा पर लगाया जाने वाला टैक्स सड़कों की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है। इससे वाहन चालकों (NHAI ke new rules) को भी फायदा होता है। यात्री आसानी से टोल रोड के जरिए हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सड़कों के मुकाबले काफी सुरक्षित हैं।

जानिए 10 सेकंड के नियम के फायदे-
वैसे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से टोल प्लाजा के लिए कई नियम (Toll Tax Rules) बनाए गए हैं, लेकिन हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने वाहन चालकों को टोल बूथ पर वेटिंग टाइम को लेकर अहम दिशा-निर्देश दिए। NHAI के इस नियम के मुताबिक अगर कोई गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा टोल बूथ की कतार में फंसी रहती है तो उसे बिना समय बर्बाद किए टोल टैक्स चुकाने की इजाजत होती है।

जानिए क्या है 100 मीटर का नियम-
10 सेकंड के वेटिंग टाइम के अलावा NHAI ने वाहन चालकों को एक और जानकारी दी है जिसके बारे में वाहन चालकों को जानकारी होनी चाहिए। यह नियम है 100 मीटर वेटिंग लाइन नियम। इन नियमों के मुताबिक किसी भी टोल प्लाजा पर वेटिंग लाइन 100 मीटर (100 मीटर नियम फॉर टोल प्लाजा) से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर कतार में खड़े वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। इसके लिए भी कुछ नियम हैं। आपको बता दें कि हर टोल लेन में 100 मीटर की वेटिंग लाइन मीटर (एनएचएआई नियम टोल प्लाजा किलोमीटर दूरी के लिए) की पहचान के लिए एक पीली लाइन मार्कर है। इसे देखकर उन वाहनों की पहचान की जाती है। वाहन चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा प्रदान की गई है।

टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है -
अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बिना टोल टैक्स चुकाए जा सकते हैं। अगर आपको इस नियम के बारे में पता है, तो आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लगी है और टोल भुगतान में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा है या फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है, फिर भी आपको जाने नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए आप एनएचएआई के हेल्पलाइन नंबर 02672-252401, 252402 पर शिकायत कर सकते हैं।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई-
अगर कभी ऐसा होता है कि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई (टोल प्लाजा के जरूरी नियम) कर सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। अगर टोल कर्मचारी आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है या आपको जाने नहीं दे रहा है तो आप टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।