बैंक से इतना कैश निकालने पर अब देना होगा टैक्स, जानिए नए नियम
Haryana Update : यदि आप अपने Bank Account में पड़े पैसों को कभी भी निकालने के लिए आश्वस्त हैं. तो थोड़ा रुकिए. आपको दोबारा से ध्यान देकर पैसा निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक Tax देने से बच जाएं. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी रकम बिना Tax चुकाए निकाली जा सकती है. तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर शुल्क भुगतान का Rule सिर्फ ATM ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं होता बल्कि ऐसा ही एक Rule Bank से पैसे निकालने के लिए भी है.
कितना कैश निकाल सकते हैं
लोगों को लगता है कि वो अपने Bank Account में से जितना चाहें उतना कैश फ्री में निकाल सकते हैं. मगर, आयकर अधिRule की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालता है तो उसे TDS देना पड़ेगा. हालांकि यह Rule सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल से इनकम Tax रिटर्न फाइल नहीं किया है. ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक निकलने पर TDS देना पड़ेगा.
ATM ट्रांजेक्शन पर पहले से ही है चार्ज
ATM से तय लिमिट से ज्यादा बार रुपये निकालने पर Bank चार्ज वसूलते हैं. आरबीआई ने एक जनवरी, 2022 से ही ATM से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था. अब Bank तय सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर 21 रुपये चार्ज कर रहे हैं. पहले इसके लिए 20 रुपये देने पड़ते थे. ज्यादातर Bank अपने ATM से हर महीने पांच ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं. साथ ही अन्य Bank के ATM से भी तीन ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं. हालांकि, मेट्रो शहरों में अपने ही Bank से आप सिर्फ तीन बार पैसा फ्री निकाल सकते हैं.
इनकम Tax रिटर्न भरने वालों को राहत
हालांकि, आईटीआर भरने वालों को इस Rule के तहत ज्यादा राहत मिल जाती है. ऐसे कस्टमर बिना TDS का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव Bank के खाते से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं.
कितना देना पड़ेगा TDS
इस Rule के तहत यदि आपने एक करोड़ रुपये से ज्यादा अपने Bank Account से निकाले तो 2 फीसद की दर से TDS काटा जाएगा. यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसद और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसद TDS देना पड़ जाएगा.