UP के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नोटिस जारी, अब इतना बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन
UP News: पांच से नौ किलोवाट की बिजली का उपयोग करने वाले 94,906 लोग हैं। इसमें 39,328 सिस गोमती जोन और 55,578 ट्रांस गोमती जोन के उपभोक्ता शामिल हैं।
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Haryana Update: आपको बता दें, की अब पांच हजार रुपये का बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन दूसरे महीने काट दिया जाएगा। वहीं, दस किलोवाट से अधिक की क्षमता वाले उपभोक्ताओं पर भी अब कठोर होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को मासिक बिल मिलेगा। बिल समय पर नहीं जमा करने पर भी उनकी बिजली काटी जाएगी। राजधानी में 22,814 उपभोक्ता हैं।
राजधानी में सात लाख छोटे बिजली उपभोक्ता हैं, जो पांच हजार होते ही बिजली कनेक्शन खो देंगे। इन्हें एक से चार किलोवाट का लोड मिल सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं पर पांच हजार रुपये से अधिक का बिल बकाया होने पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। भले ही बकाया एक महीने का बिल हो या तीन महीने का। कनेक्शन काटने के दौरान नया बिल देय तारीख तक जमा नहीं होगा। स्मार्ट मीटर स्थापित होने पर पांच हजार बिल मिलते ही विद्युत कटौती होगी। मीटर मैनुअल होने पर कर्मचारी उपभोक्ता की चौखट पर दस्तक देंगे।
10 किलोवाट या अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान की जा रही मॉनिटरिंग पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने तत्काल नई व्यवस्था लागू की है। अब क्षेत्रीय एक्सईएन, एसडीओ और जेई को मासिक रूप से अपने बिल जमा कराकर रिपोर्ट देनी होगी। वहीं, पांच से नौ किलोवाट की बिजली का उपयोग करने वाले 94,906 लोग हैं। इसमें 39,328 सिस गोमती जोन और 55,578 ट्रांस गोमती जोन के उपभोक्ता शामिल हैं। इससे उपभोक्ताओं का बिल भुगतान भी देखा जा सकता है।
लेसा ट्रांस गोमती जोन के मुख्य अभियंता अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को हर माह की 15 तारीख तक बिल मिलेगा। तारीख तक बिल नहीं मिलने पर बिलिंग एजेंसी और इलाकाई इंजीनियर दोनों जिम्मेदार होंगे। उन पर कार्रवाई होगी।
10 किलोवाट के कनेक्शन पर जानिए बिलास
लेसा एक्सईएन ने बताया कि 10 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन वाले घरों का बिजली बिल प्रति महीने 20 से 25 हजार रुपये होता है। लेकिन 30 से 40 हजार रुपये का बिजली बिल इतने ही किलोवाट के कॉमर्शियल कनेक्शन पर लगता है।
विभिन्न खंडों में सबसे अधिक उपभोक्ता वाले खंडों की संख्या: गोमतीनगर 2756, राजभवन 1917, महानगर 1400, चिनहट 1322, रेजीडेंसी 1050, बीकेटी 1047।
प्रमुख अभियंताओं को कठोर निर्देश
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि पांच हजार रुपये के बकाया पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब बात बड़े उपभोक्ताओं की है, तो वे 10 किलोवाट या इससे अधिक लोड वाले बिजली कनेक्शनों पर बिल जमा कर सकते हैं। यही कारण है कि पावर कॉर्पोरेशन ने मुख्य अभियंताओं को बड़े उपभोक्ताओं से मासिक बिल वसूलने का आदेश दिया है।