Traffic Challan के नए नियम हुए लागू! 90 दिनों के अंदर नहीं भरते जुर्माना तो होगी ये सख्त कारवाई

Traffic Challan (Haryana Update) : पुलिस उपायुक्त (यातायात) श्री वीरेन्द्र विज आईपीएस ने यातायात में तैनात सभी यातायात निरीक्षकों एवं यातायात जोनल अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए तथा कहा कि आप सभी अपने क्षेत्राधिकार में जागरूकता अभियान के साथ-साथ लोगों को जागरूक करेंगे कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी चालक को जारी किए गए चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना आवश्यक है।
ऐसा न करने वाले चालकों के वाहनों की पुनः जांच के दौरान यदि चालान भुगतान 90 दिनों की समयावधि के बाद भी लंबित पाया जाता है तो उस वाहन को 167(8) एमवी एक्ट के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
सभी पिछले बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10.02.2025 निर्धारित की गई है, इस दी गई तिथि 10.02.2025 से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान अवश्य करें। आप सभी चालक अपने-अपने वाहनों का चालान जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अवश्य भुगतान करें तथा अनावश्यक पुलिस कार्रवाई से बचें।