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UP में SC-ST की जमीन बेचने को लेकर नया आदेश हुआ जारी, जानें पूरी डिटेल

UP News: इसमें कहा गया कि डीएम ने अनुसूचित जाति के भूमि स्वामी की भूमि को अनुसूचित जाति से बाहर के व्यक्ति को बेचने, उपहार देने, गिरवी रखने या पट्टे पर देने के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई की. इस परमिट को जारी करने की अवधि 45 दिन निर्धारित की गई थी।
 
UP में SC-ST की जमीन बेचने को लेकर नया आदेश हुआ जारी, जानें पूरी डिटेल
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Haryana Update: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जमीन बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। राजस्व परिषद ने https://bor.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित भूमि के नियमितिकरण की अनुमति भी अब ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।

राजस्व विभाग की सचिव एवं आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं. इसमें कहा गया कि डीएम ने अनुसूचित जाति के भूमि स्वामी की भूमि को अनुसूचित जाति से बाहर के व्यक्ति को बेचने, उपहार देने, गिरवी रखने या पट्टे पर देने के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई की. इस परमिट को जारी करने की अवधि 45 दिन निर्धारित की गई थी।

इस देरी के कारण इस वर्ग के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है. इसी वजह से ऐसी संपत्तियों से जुड़े मामलों को खत्म करने के लिए ऑनलाइन समझौते किए गए हैं। अब डीएम केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही इसकी अनुमति देते हैं। प्रदान की गई सुविधा के अनुसार, यदि आवेदक मोबाइल फोन के माध्यम से आवेदन करना चाहता है, तो उसे उस नंबर को पंजीकृत करना होगा।

इसके बाद उसे ओटीपी प्राप्त होगा। एक बार पूरा हो जाने पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एसडीएम आवेदन पर जांच रिपोर्ट लगाकर डीएम को भेज देते हैं। जांच में भाग लेने के लिए एक तहसीलदार या नायब तहसीलदार को नामित किया जाएगा।