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Haryana : हरियाणा में चल रही हैं ढेरों पेंशन योजनाएं, आप भी उठाए इनका लाभ

Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, लाडली, अविवाहित और अन्य विशेष श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को नियमित पेंशन देती है।
 
हरियाणा में चल रही हैं ढेरों पेंशन योजनाएं
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Haryana Update : हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, लाडली, अविवाहित और अन्य विशेष श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को नियमित पेंशन देती है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। हर योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। जिसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड और शर्तें निर्धारित की गई हैं।

मुख्य पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना पात्रता आयु 60 वर्ष या उससे अधिक। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक और उसके पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभ भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह।

2. विधवा पेंशन योजना पात्रता आयु 18 वर्ष या उससे अधिक। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम। सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। लाभ 1,800 रुपये प्रति माह भत्ता।

3. विकलांग पेंशन योजना पात्रता विकलांगता 60% या अधिक। आयु कम से कम 18 वर्ष। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभ 2,500 रुपये प्रति माह भत्ता।

4. लाडली पेंशन योजना पात्रता केवल माताएं ही आवेदन कर सकती हैं; यदि मां उपलब्ध नहीं है, तो पिता आवेदन कर सकते हैं। आयु 45 वर्ष या अधिक। पति और पत्नी की संयुक्त आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभ 2,500 रुपये प्रति माह भत्ता।

5. विधवा पेंशन योजना पात्रता आयु 40 वर्ष या अधिक। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी बार शादी नहीं की होनी चाहिए। लाभ 2,500 रुपये प्रति माह भत्ता।

6. अविवाहित पेंशन योजना पात्रता केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। आयु 45 वर्ष या उससे अधिक। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभ भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह।

7. अविवाहित पेंशन योजना पात्रता ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम। वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभ भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "पेंशन योजना" अनुभाग में आवेदन करें। ऑफलाइन आवेदन निकटतम अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं। आवश्यक दस्तावेज परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा और विधुर पेंशन के लिए) महत्वपूर्ण बिंदु सभी पेंशन योजनाओं के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र में आवेदक की जानकारी सही होनी चाहिए।