PAN-Aadhar Link की आखरी तारीख को 31 मई तक कर दिया गया है
Pan-Aadhar Link: आधार-पैन लिंकिंग के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। जानिए क्या है आखरी तारीख और जल्दी करा ले ये ज़रूरी काम।
Haryana Update, Pan-Aadhar Link Deadline: आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें देशभर में इस्तेमाल किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाने का अंतिम तारीख 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
सीबीडीटी का निर्देश:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी सर्कुलर में बताया कि टैक्सपेयर्स की कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में मेंशन किया गया है कि जहां पैन इनएक्टिव थे, वहां ट्रांजेक्शन करते समय टीडीएस या टीसीएस की कम कटौती या कलेक्ट करने की चूक की गई है। इस चूक के कारण, अप्रैल 2022 से मई 2024 तक के दौरान कटौती/कलेक्शन की गई राशि ऊंची दर पर नहीं डिडक्ट होगी।
एक्सपर्ट्स की राय:
आधार-पैन लिंकिंग के मामले में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यदि टैक्सपेयर्स 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते, तो उन्हें दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा। ये उनके लिए बहुत नुकसान दायक हो सकता है। इसलिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए निचे दिए गए तरीके का प्रयोग करे।
ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया:
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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लॉगिन/साइन अप: वेबसाइट पर लॉगिन करें या साइन अप करें।
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लिंक आधार: होम पेज पर लिंक आधार का ऑप्शन देखें और उस पर क्लिक करें।
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डिटेल्स भरें: अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर और अन्य जानकारी भरें।
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सत्यापन: आधार-पैन लिंकिंग के लिए अपने डिटेल्स को सत्यापित करें।
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लिंक करें: सत्यापन के बाद, लिंक बटन पर क्लिक करें और आधार-पैन कार्ड को सफलतापूर्वक लिंक करें।
अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंकिंग नहीं की है, तो आपको इसे जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए ताकि आपको नुकसान न हो।