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ट्रेन में कितनी शराब ले जाई जा सकती है, इसकी जानकारी रेलवे के नियमों में दी गई है

Railway Rule Big Upddate: रेलमार्ग लगभग किसी भी सामान को ट्रेन में ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं। इसमें बोतलें और अन्य ज्वलनशील पदार्थ शामिल हैं। अक्सर यात्री शराब पीकर ट्रेनों में सफर करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या शराब के साथ ट्रेन में सफर करना संभव है?
 
 ट्रेन में कितनी शराब ले जाई जा सकती है, इसकी जानकारी रेलवे के नियमों में दी गई है

Haryana Update: भारतीय रेलवे हर दिन लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। आपको एक निश्चित सीमा तक ही सामान के साथ यात्रा करने की अनुमति है। 

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार से बात हुई। उन्होंने कहा कि ट्रेन में शराब ले जाना सख्त वर्जित है. इसका मतलब यह है कि आप ट्रेन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

क्या उपाय किये जायेंगे
उपरोक्त कानून के मुताबिक, ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाते पाए जाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई प्रतिबंधित सामग्री के कारण कोई क्षति या दुर्घटना होती है, तो इसका खर्च भी गलती करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

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कई राज्यों में बैन
अगर आप शराब पीकर ट्रेन में सफर करते हैं और किसी तरह ट्रेन के नियंत्रण से बच जाते हैं, तो भी आप कई राज्यों में मुसीबत में पड़ सकते हैं। इन राज्यों को शुष्क राज्य कहा जाता है, जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए, बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ पकड़े जाने पर आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

खुली बोतल पाए जाने पर कार्रवाई
शराब की बोतल खुली मिलने पर आरपीएफ उस व्यक्ति पर शांति भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकती है. साथ ही, अगर कोई ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा रही है तो यह शराब टैक्स चोरी का मामला भी हो सकता है। ऐसे मामले में अपराधी को जीआरपी को सौंप दिया जाएगा जिसके बाद उस राज्य का उत्पाद शुल्क विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा.

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