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इनकम टैक्स विभाग ने सोने की लिमिट की तय, अब सिर्फ इतना रख पाएंगे

इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है लोगों को सोना खरीदना बेहद पसंद होता है कई बार लोग ज्यादा सोना खरीद लेते हैं और घरों मे रख लेते हैं इसी के चलते इनकम टैक्स विभाग ने नया ऐलान किया है अगर इस लिमिट से ज्यादा घर में सोना पाया गया तो इनकम टैक्स विभाग आप पर छापा मार सकता है

 
इनकम टैक्स विभाग ने सोने की लिमिट की तय, अब सिर्फ इतना रख पाएंगे 

Haryana Update : सोने के साथ भारतीयों का जो लगाव ही यूं खत्म हो. भारत में Gold बस एक महंगा मेटल ही नहीं, सेंटीमेंट है. ये हमारे ट्रेडिशन में काफी गहरे तक घुसा हुआ है. इंडियन हाउस होल्ड का सबसे भरोसेमंद Invest है सोना. हर परिवार सोने में कुछ न कुछ Invest करना ही चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप Home में कितना Gold रख सकते हैं, इसपर भी Limit है और Home में Gold रखने को लेकर भी Tax के अलग-अलग नियम हैं? अगर नहीं पता है तो बिल्कुल जान लीजिए. आपके Invest की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है. ऐसे मामलों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए. अगर कुछ भी हेर-फेर या प्रूफ में गड़बड़ी हो तो आपका Gold जब्त हो सकता है.

पहले थी लिमिट

बलवंत जैन बताते हैं कि Gold कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत Home में Gold रखने पर एक Limit लगाई गई थी लेकिन इसे 1990 में खत्म कर दिया गया। 1994 में CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त दी गई Limit तक Gold ज्वेलरी को जब्त नहीं कर सकते। ऐसा करदाताओं और Income Tax अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए किया गया था। हालांकि, जब जांच में घेरे में आयकरदाताओं को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा तब उन्हें इतने Gold से संबंधित भी सही Document दिखाने होंगे।

इस problem के निदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी छापेमारी में एक Limit तक Gold को जब्त नहीं किया जाएगा। Tax एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार यह Limit इस प्रकार है- विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम Gold और पुरुष के 100 ग्राम Gold हो सकता है। छापेमारी के दौरान अगर इतने सोने के आपके दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। यह बात केवल गहनों की हो रही है। CBDT के सर्कुलर में सोने के बिस्किट व ब्रिक का जिक्र नहीं है।

विरासत में मिले Gold का क्या

अगर किसी व्यक्ति को दादा-परदादा या पुरखों से विरासत में सोने के आभूषण मिले हैं तो यही नियम लागू होगा। उन्हें उसके दस्तावेज दिखाने होंगे। उन्हें इस बात के सबूत देने होंगे कि यह आभूषण उनके पुरखों के हैं। अगर दस्तावेज सही हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आयकर विभाग के अधिकारी उस Gold को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप सही Documents के साथ बाद में इन्हें छुड़वा सकते हैं।


 

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