Haryana : Highcourt ने Family ID को लेकर जारी किए सख्त निर्देश! आइए जाने सारी Detail

Haryana Family ID News (Haryana Update) : हरियाणा में परिवार की पहचान के लिए परिवार पहचान पत्र एक अहम दस्तावेज है। PPP यानी परिवार पहचान पत्र की मदद से आप कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। किसी भी तरह के डाटा को सत्यापित करने के लिए Family ID को देखा जाता है। फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा Highcourt ने Family ID को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
कोई भी नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे-
जानकारी के मुताबिक Highcourt ने कहा है कि सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। दरअसल, Family ID को लेकर पंजाब एवं हरियाणा Highcourt में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे सीईटी भर्ती से इसलिए बाहर रखा गया, क्योंकि उसने पुराना प्रमाण पत्र अपलोड किया था।
इसे अनिवार्य नहीं स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाएं-
प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि आयोग परिवार पहचान पत्र से भी सत्यापन कर सकता था। इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट का कहना है कि PPP को अनिवार्य बनाने की बजाय इसे स्वैच्छिक प्रक्रिया के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह बात सरकार की ओर से दायर विस्तृत फैसले पर विचार करने के बाद कही है।
यह मामला Highcourt पहुंचा था जब सौरभ और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में PPP से जुड़े मुद्दे उठाए थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि पिछड़ा वर्ग (BC) का गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने के कारण उनके आवेदन खारिज कर दिए गए। जबकि आयोग PPP डेटा के जरिए इसकी पुष्टि कर सकता था।