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Haryana: 3 नए कानून लागू करने वाला हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य! जानिए क्या कुछ होगा खास?

Haryana:हरियाणा से बड़ी खबर है, हरियाणा में जल्द ही तीन नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसने 3 नए कानून लागू किए हैं। आइए जानते हैं इन 3 नए कानूनों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से...

 
3 नए कानून लागू करने वाला हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य
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Haryana Update : हरियाणा के सीएम सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, पिछले शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की और कहा कि हरियाणा इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।

तीनों नए आपराधिक कानून कौन से हैं?
मिली जानकारी के अनुसार, तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 शामिल हैं। इन तीन नए कानूनों ने एक जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले ली है। खास बात यह है कि जहां दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में 484 धाराएं हैं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में 531 धाराएं हैं। इसमें ऑडियो और वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्य को भी प्राथमिकता दी गई है। 

तीनों नए आपराधिक कानूनों की अहम बातें- 
पहली बार नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा। नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की समय सीमा भी तय की गई है। समय सीमा तय होने से तारीख पर तारीख से मुक्ति मिलेगी। करीब 22.5 लाख पुलिसकर्मियों को नए कानूनों की ट्रेनिंग के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। यह कानून संविधान की भावना के अनुरूप देश के 140 करोड़ नागरिकों को समय पर न्याय और आत्मसम्मान दिलाने की प्रक्रिया है। नए कानूनों में भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 158 बार इन कानूनों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इन कानूनों में 60 दिन के अंदर कुल 15 दिन की रिमांड का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों को देश की हर क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

क्या कहा सीएम सैनी ने?
मिली जानकारी के अनुसार बैठक में उन्होंने पुलिस को अवैध तरीके से विदेश जाने और वहां से आने वालों को रोकने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। समीक्षा के दौरान सीएम ने संकेत दिए कि फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत 28 फरवरी तक हरियाणा में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे।