Haryana Breaking News: हरियाणा बनने जा रहा तीन नए कानून लागू करने वाला पहला राज्य
Haryana Breaking News: हरियाणा से अच्छी खबर है कि जल्द ही तीन नए कानून लागू होने वाले हैं, जो इसे देश का पहला राज्य बना देंगे। विसतार से इन तीन नए कानूनों की पूरी जानकारी प्राप्त करें..।

Haryana Breaking News: हरियाणा से अच्छी खबर है कि जल्द ही तीन नए कानून लागू होने वाले हैं, जो इसे देश का पहला राज्य बना देंगे। विसतार से इन तीन नए कानूनों की पूरी जानकारी प्राप्त करें..।
हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि 28 फरवरी से राज्य सरकार तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगी।
प्राप्त सूचना के अनुसार, सीएम नायब सैनी ने बीते शुक्रवार को गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगा।
क्या तीन नवीनतम आपराधिक कानून हैं?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 तीन नए आपराधिक कानूनों हैं। 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इन तीन नए कानूनों की जगह लेंगे।
विशेष रूप से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) में 484 धाराएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित किए गए सबूतों, यानी ऑडियो और वीडियो, इसकी पहली प्राथमिकता है।
तीन नए अपराध कानूनों की महत्वपूर्ण बातें
नया कानून पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित करता है।
एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तीन वर्ष में न्याय पा सकेगा।
नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है।
समयसीमा निर्धारित होने से तारीख पर तारीख से छुट्टी मिलेगी।
नए कानूनों का लक्ष्य था लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स बनाना।
नए कानूनों के अनुसार, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है।
कानून संविधान की शर्तों के अनुसार देश के 140 करोड़ लोगों को तत्काल न्याय और आत्मसम्मान देता है।
नए कानूनों में भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इन कानूनों की समीक्षा के लिए 158 बार बैठक की है।
इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर 15 दिनों की रिमांड दी गई है।
इन कानूनों को देश की हर क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया जाएगा।
CM Saini ने क्या कहा?
बैठक में उन्होंने अवैध रूप से विदेश जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. मिली जानकारी के अनुसार। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कहा कि अवैध अप्रवास को रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा।
उनका अनुमान था कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत, हरियाणा में 28 फरवरी तक नए आपराधिक नियम लागू होंगे।