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Govt New Rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर, ये गलती करने पर छिन ली जाएगी नौकरी

कर्मचारी नियम : ये खबर आपके लिए है अगर आप एक कर्मचारी हैं। वास्तव में, हाल ही में आए एक अपडेट के अनुसार, आपको सूचित किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की लगातार इतने दिन की छुट्टी पर नौकरी चली जाएगी..। ऐसे में छुट्टियों से जुड़े नए नियमों को नीचे खबर में पढ़ें। 

 
Govt New Rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर, ये गलती करने पर छिन ली जाएगी नौकरी 

सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई मुद्दों पर अपनी राय दी है। इसमें बताया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक छुट्टी ले सकता है और इससे सेवा पर क्या असर होगा।

सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी प्रश्नों के जवाब FAQ प्रकाशित किए हैं। इसका मकसद कर्मचारियों को भ्रम से बचाना है और उन्हें सेवा की सभी शर्तों की जानकारी देना है। जवाबों में सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी दी गई है, जैसे अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, एलआई इनकैशमेंट और पैटरनिटी लीव।


फॉरेन सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को छुट्टी: FAQ के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है, तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी (फॉरेन सर्विस को छोड़कर) पांच साल से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है, तो उसे अपने पद से इस् तीफा दे दिया गया है। यानी कर्मचारियों को लगातार पांच साल से अधिक की छुट्टी नहीं मिलेगी।

लीव इनकैशमेंट के नियम क्या हैं?

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सरकारी प्रश्नोत्तर में कहा गया है कि कर्मचारियों को एडवांस में लीव इनकैशमेंट की मंजूरी लेनी चाहिए, जो एलटीसी के साथ सही होगा। कुछ परिस्थितियों में, निर्धारित समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।


साथ ही, बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव केवल महिलाओं को मिलता है। यदि बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल करने के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है, तो उसे आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर लीव मिल जाएगी।

पढ़ने के लिए कितने दिन छुट्टी मिलती है-
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी को स् टडी लीव की जरूरत है तो वह 24 महीने की छुट्टी ले सकता है, पूरे सेवाकाल में। यह छुट्टी एकसाथ या अलग-अलग भी ली जा सकती है। सेंट्रल हेल्थ सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को 36 महीने की चिकित्सा अवधि मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के लिए 36 महीने की छुट्टी भी मिल सकती है।

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