logo

अवैध कब्जाधारियों के लिए खुशखबरी! अवैध कॉलोनियां स्थाई करने की CM ने दी मंजूरी, अब लोगो को मिलेगा मालिकाना हक़

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अभी गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। अब तक नगर निगम के अफसरों ने 76 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई है।

 
Haryana News
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: शहर में 106 वैध कॉलोनी हैं जिन्हें नगर निगम ने चिह्नित कर रखा है। इनमें से साल 2016 तक की 30 कॉलाेनियां हैं जिन्हें अवैध से वैध किया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2022 तक बसाई गईं अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा भी कर दी है।

ऐसे में बाकी 76 अवैध काॅलोनियों को भी वैध करने की राह आसान हो जाएगी। इससे इन कॉलाेनियों में रहने वालों को न सिर्फ मकान बनाने की अनुमति मिल सकेगी, बल्कि कॉलोनियों में आवश्यक विकास कार्य भी नगर निगम कराएगी।

गरीब परिवार की बेटियों को सरकार का तौफा, इस योजना के तहत कुछ साल बाद मिलेंगे ढेरो रूपए !

हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अभी गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। अब तक नगर निगम के अफसरों ने 76 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई है।

अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एफआईआर कराई जाएगी या नहीं, इस पर अधिकारी भी कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। नगर निगम ने पहले दौर में सिर्फ 30 कॉलोनियों को वैध किया है।

ताऊ खट्टर ने हरियाणा के गरीब परिवारों को सरकारी नौकरी देने का किया वादा, खिल गए उम्मीदवारों के चहरे !

जानिए... पहले चरण में यह कॉलोनियां हो चुकी हैं वैध

वार्ड 27: नई आबादी रामनगर, वार्ड 43: कृष्णा कॉलोनी भौंडेरी, वार्ड 15: यादव कॉलोनी टंच रोड, वार्ड 2: पॉलिटेक्निक के पीछे बड़ोखर, वार्ड 35: साईंधाम कॉलोनी पीपरीपुरा, वार्ड 8: आंबेडकर कॉलोनी जौरा रोड, वार्ड 47: काशी बाबा कॉलोनी, वार्ड 47: प्रेम नगर कॉलोनी, वार्ड 44: प्रगति विहार कॉलोनी, वार्ड 14: परशुराम कॉलोनी अनाज मंडी के पीछे, वार्ड 47: पलिया कॉलोनी, वार्ड 45: विक्रम नगर एबी रोड, वार्ड 30: नंदे का पुरा नई बस्ती, वार्ड 28: छतरी का पुरा सुभाष नगर, वार्ड 24: वंशीधर कॉलोनी सुभाष नगर, वार्ड 25 व 26: आनंद नगर उत्तमपुरा, वार्ड 29: बजरंग कॉलोनी तुस्सीपुरा, वार्ड 8: सुदामा नगर जौरा रोड, वार्ड 6: दाऊजी नगर, वार्ड 14, 15: राठौर कॉलोनी, वार्ड 5: शिवनगर सेल्स टैक्स बैरियर एबी रोड, वार्ड 5: कृष्णा नगर कॉलोनी एबी रोड, वार्ड 11: सिद्ध नगर कॉलोनी नैनागढ़ रोड, वार्ड 36 व 42: संजय कॉलोनी पीपरीपुरा, वार्ड 35: सविता का पुरा कॉलोनी व सर्वजीत का पुरा, वार्ड 35: दुर्गापुरी कॉलोनी, वार्ड 42: श्याम विहार कॉलोनी पीपरीपुरा, वार्ड 41: रविदास नगर चंबल कॉलोनी के पास, वार्ड 41, 42: न्यू आमपुरा कॉलोनी, वार्ड 46: दुर्गा विहार कॉलोनी महाराजपुर रोड को नगर निगम ने वैध घोषित किया है। इनके अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन जल्द होने वाला है।

वैध से अवैध कॉलोनियों में ले रहे विकास शुल्क

1. अवैध से वैध हुआ परशुराम नगर 5 हेक्टेयर जमीन पर बसा है। इस कॉलोनी में 411 आवास व भूखंड हैं। नगर निगम के अनुसार इस कॉलोनी में सड़क, ड्रेनेज व पानी की पाइप लाइन बिछाने पर 98 लाख रुपए खर्च होंगे। यहां के लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मांगने पर 25.7 रुपए प्रति वर्गफीट के मान से विकास शुल्क जमा करना होगा। यहां ईडब्ल्यूएस आवास वर्ग के 7% लोग हैं। इसलिए यहां कुल विकास शुल्क का 50% अधिभार अनुज्ञा के लिए जमा कराया जा रहा है।

2. नंदेपुरा कॉलोनी का बसाहट 1.46 हेक्टेयर क्षेत्र में है। यहां 80 भूखंड काटे हैं जिनमें से कुछ भूखंडों पर आवास निर्माण कर लिए हैं। इस कॉलोनी में सड़क, नाली व पानी के विकास पर 29 लाख व्यय करने का आंकलन किया है। नंदेपुरा में ईडब्ल्यूएस आवास वर्ग के 8% लोग हैं। इसलिए कॉलोनी में 20.9 रुपए प्रति वर्गफीट से विकास शुल्क जमा करना होगा।

3. दाऊजी नगर में 3.26 हेक्टेयर कृषि भूमि पर आवासीय भूखंड हैं। इसमें 169 भूखंडों में से 70 फीसदी से ज्यादा प्लॉट्स पर आवास निर्माण कराए जा चुके हैं। कॉलोनी में सड़क, नाली व पानी की सुविधा पर 72 लाख रुपए व्यय होंगे। कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस आवास वर्ग के 12% लोग हैं इसलिए 22.7 रुपए प्रति वर्गफीट के मान से विकास शुल्क जमा कराने की तैयारी है।

विकास शुल्क का नियम
जिन कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस यानी 3 लाख सालाना आय से कम के लोगों की 70% से अधिक संख्या है, वहां विकास अधिभार 20% अनुज्ञा आवेदकाें को जमा करना होगा। 80% विकास शुल्क निगम खुद व्यय करेगी। प्रारंभिक सर्वे में अवैध से वैध हुईं कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस के लोगों की बसाहट 70% से कम है। ऐसे में उन्हें विकास शुल्क का 50% अधिभार जमा कराना होगा।

अभी नोटिफिकेशन का इंतजार
साल 2022 तक की अवैध काॅलोनियों के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद गजट नोटिफिकेशन का इंतजार है। जैसे आदेश आएंगे, उसके अनुरूप कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।