हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान! बिजली उपभोक्ताओं को अब मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं

Haryana Update : हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब उपभोक्ताओं को स्थायी और नए बिजली कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने अब ऐसा फैसला लिया है, जिससे ये सेवाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हो सकेंगी।
बिना देरी दिए जाएंगे कनेक्शन-
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि अगर तय समय अंतराल में उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होगा। यह नियम हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत लागू किया गया है। इससे लोगों को बिना किसी देरी के बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिजली सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना है।
समय सीमा तय-
अधिसूचना के अनुसार कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड देने के लिए समय सीमा तय की गई है। महानगरीय क्षेत्रों में इसे तीन दिन, नगर निगम क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में पूरा किया जाएगा। यह समय सीमा तभी लागू होगी जब उपभोक्ता आवेदन के साथ शुल्क और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर देगा।
इस नियम के बाद न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार आएगा। इससे आम जनता को बिना किसी परेशानी के जल्दी बिजली कनेक्शन मिल सकेगा।